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Khan Sir: मुसल्लहपुर कोचिंग विवाद में खान सर को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

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Khan Sir: मुसल्लहपुर कोचिंग विवाद में खान सर को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत
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Khan Sir: नई दिल्ली: पटना के चर्चित मुसल्लहपुर कोचिंग विवाद में खान ग्लोबल स्टडीज के डायरेक्टर फैजल खान उर्फ खान सर को बड़ी कानूनी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है। इसी मामले में उनके तीन कर्मचारियों को भी अग्रिम जमानत मिली है। वहीं, घटना के बाद से बेउर जेल में बंद दो सुरक्षा गार्डों प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह को नियमित जमानत दे दी गई है।

2 जून की घटना से जुड़ा है मामला

यह मामला 2 जून की रात मुसल्लहपुर इलाके में हुई मारपीट और फायरिंग की घटना से जुड़ा है। पुलिस ने जांच के दौरान एक वीडियो सामने आने के बाद खान सर का नाम भी एफआईआर में शामिल किया था। गिरफ्तारी की आशंका के चलते उन्होंने अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे अब सुनाते हुए राहत दी गई।

जांच जारी रहेगी

खान सर के वकील ने कहा कि पुलिस जांच में सामने आए तथ्यों को अदालत ने ध्यान में रखा। इससे पहले इसी मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें बाद में जमानत मिल गई थी। अब कोर्ट के नए आदेश के बाद खान सर, उनके तीन कर्मचारियों और दोनों गार्डों को राहत मिल गई है। हालांकि, मामले की पुलिस जांच और अदालत में कानूनी प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।


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