Create your Account
Khan Sir Case : खान सर की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार, दोनों गार्ड की जमानत पर भी पटना कोर्ट में 30 जून को होगी अगली सुनवाई
Khan Sir Case : पटना। बिहार के चर्चित शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई टाल दी गई है। कोर्ट ने पुलिस द्वारा पेश की गई अपडेटेड केस डायरी की जांच के लिए समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई 30 जून तय की है।
Khan Sir Case : अंतरिम राहत बरकरार
कोर्ट ने सुनवाई टालते हुए खान सर को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम सुरक्षा राहत को जारी रखने का आदेश दिया है। शनिवार को पुलिस ने कोर्ट में ताजा केस डायरी पेश की, जिसकी जांच के लिए तीन दिन का समय दिया गया है।
Khan Sir Case : सरकारी वकील ने मांगा अतिरिक्त समय
खान सर की ओर से पेश वकील अरविंद कुमार मौर ने सरकारी वकील के अतिरिक्त समय मांगने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि केस डायरी पहले ही उपलब्ध थी और बहस पूरी की जा सकती थी। लेकिन कोर्ट ने सरकारी वकील के अनुरोध को स्वीकार कर लिया।
Khan Sir Case : सुरक्षा गार्डों की जमानत याचिका पर भी सुनवाई
30 जून को कोर्ट खान सर के दो निजी सुरक्षा गार्डों की जमानत याचिका पर भी सुनवाई करेगा। दोनों गार्ड फायरिंग मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। पुलिस का कहना है कि फायरिंग आत्मरक्षा में नहीं की गई थी।
Khan Sir Case : क्या है पूरा मामला
2 जून को खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर हुई हिंसा और फायरिंग के मामले में खान सर पर आरोप लगे थे। पुलिस जांच में दोनों सुरक्षा गार्डों द्वारा हवा में फायरिंग करने के सबूत मिले थे। खान सर का पक्ष है कि उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है।
Related Posts
More News:
- 1. US-Iran: अमेरिका-ईरान समझौते पर उपराष्ट्रपति का भरोसा, बोले- अब काम के आधार पर होगी परख
- 2. Rahul Gandhi: भारतीय नाविकों की मौत पर राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, बोले- ‘अमेरिका निर्देश दे रहा, पीएम मोदी चुप हैं’
- 3. CG News : दिनदहाड़े नकाबपोश बदमाशों ने युवक को घेरकर लूटे 3.50 लाख के जेवर और नकदी, पुलिस जांच में जुटी
- 4. UP News : एक ही घर में खत्म हुई दो जिंदगियां, पत्नी को गोली मारने के बाद पति ने भी दी जान
Leave a Comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Popular post
Live News
Latest post
You may also like
Subscribe Here
Enter your email address to subscribe to this website and receive notifications of new posts by email.

