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Karnataka: सीएम सिद्धारमैया ED ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस

Karnataka: मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) से जुड़े मामले में  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राज्य लोकायुक्त की एफआईआर का संज्ञान

Karnataka: मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राज्य लोकायुक्त की एफआईआर का संज्ञान

नई दिल्ली/बेंगलुरु। Karnataka: मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) से जुड़े मामले में  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राज्य लोकायुक्त की एफआईआर का संज्ञान लेते हुए सोमवार को सीएम सिद्धारमैया और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ईडी ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दायर की है।

Karnataka: सिद्धारमैया, उनकी पत्नी बीएम पार्वती, उनके साले मल्लिकार्जुन स्वामी और देवराजू (जिनसे स्वामी ने जमीन खरीदकर पार्वती को उपहार में दी थी) और अन्य लोगों के खिलाफ मैसूर स्थित लोकायुक्त पुलिस थाने द्वारा 27 सितंबर को दर्ज एफआईआर में नामजद किया गया है।

Karnataka: बता दें कि पिछले सप्ताह बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने मामले में सिद्धारमैया के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस को जांच का आदेश दिया था। विशेष अदालत ने यह आदेश कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण में भूखंड के आवंटन में अनियमितताओं के आरोपों को लेकर सिद्धारमैया के खिलाफ राज्यपाल द्वारा दी गई जांच की मंजूरी को बरकरार रखने के एक दिन बाद आया था।

Karnataka: हालांकि 76 वर्षीय सिद्धारमैया ने पिछले सप्ताह कहा था कि विरोधी दल उन्हें मुडा मामले में साजिश के तहत निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मामले में उनके खिलाफ जांच के आदेश के बाद भी वह इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह कानूनी रूप से मामला लड़ेंगे।


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