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Social Media: 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों नहीं चला पाएंगे सोशल मीडिया, इस दिन से लागू होगा नया नियम

Social Media

Social Media: कुआलालंपुर: बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मलेशियाई सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने घोषणा की है कि साल 2026 से 16 साल से कम उम्र के बच्चे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट नहीं बना सकेंगे। यह कदम ऑस्ट्रेलिया सहित दुनिया के कई देशों द्वारा लागू किए जा रहे कड़े डिजिटल सेफ्टी उपायों को देखते हुए उठाया गया है। संचार मंत्री फहमी फजिल ने बताया कि कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और नए नियमों को लागू करने की पूरी तैयारी की जा रही है।


Social Media: फजिल के अनुसार, सरकार यह अध्ययन कर रही है कि ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों ने आयु-सीमा लागू करने के लिए किस तरह के मॉडल अपनाए हैं। इसके साथ ही, पहचान पत्र या पासपोर्ट के जरिए ई-वेरिफिकेशन सिस्टम भी विचाराधीन है, ताकि सटीक रूप से पता लगाया जा सके कि प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाला व्यक्ति 16 वर्ष से छोटा है या नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार का प्राथमिक लक्ष्य साइबरबुलिंग, ऑनलाइन ठगी और यौन शोषण जैसे बढ़ते ऑनलाइन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।


Social Media: मलेशिया में इस साल जनवरी से सभी प्रमुख सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। देश में लगभग 80 लाख सोशल मीडिया यूजर्स हैं, और सरकार चाहती है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पारदर्शी नियमों, आयु सत्यापन और कंटेंट मॉडरेशन जैसे मानकों का पालन करें।


Social Media: दुनिया भर में भी बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा पर सख्ती बढ़ रही है। ऑस्ट्रेलिया 10 दिसंबर से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर रहा है। नियमों का उल्लंघन करने पर प्लेटफॉर्म्स पर 5 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। डेनमार्क 15 साल से कम बच्चों पर सोशल मीडिया एक्सेस रोकने की तैयारी कर चुका है, जबकि नॉर्वे भी इसी दिशा में काम कर रहा है।

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