Breaking News
Hijab Controversy: हिजाब विवाद में जीतन राम मांझी का बयान, CM नीतीश कुमार को लेकर क्या बोले... जानें
VijAIpatha: सरकारी स्कूलों में पहुंचेगी एआई और रोबोटिक्स शिक्षा, वित्त मंत्री ने शुरू की विजयीपथ पहल
Year 2025: आवारा कुत्तों पर लगाम से… निठारी कांड तक, SC के 2025 के वो फैसले जिससे बदली कानून की दिशा
UP Legislature Session: विधान परिषद में समाजवादी पार्टी का वॉक आउट, इनको जीपीएफ भुगतान का मिला भरोसा
Share Market: शेयर बाजार सपाट बंद, आईटी शेयरों की मजबूती पर भारी पड़ी बिकवाली, सेंसेक्स 78 अंक लुढ़का
MP Assembly Session: विधानसभा में सीएम डॉ. मोहन यादव ने रखा विकसित और आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का विज़न
Create your Account
Imran Khan And Bushra Bibi: तोशाखाना-2 मामले में इमरान खान और बुशरा बीबी को 17-17 साल की सजा, हाईकोर्ट जाने की तैयारी
Imran Khan And Bushra Bibi: नई दिल्ली: इस्लामाबाद: पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने शनिवार को तोशाखाना-2 मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तथा उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 17-17 साल की जेल की सजा सुनाई है। यह फैसला संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) की विशेष अदालत ने रावलपिंडी की अदियाला जेल में सुनवाई के दौरान दिया, जहां इमरान खान पहले से ही बंद हैं।
Imran Khan And Bushra Bibi: डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, मामला एक बेहद महंगे बुलगारी ज्वेलरी सेट को नियमों के विपरीत कम कीमत पर खरीदने से जुड़ा है। विशेष न्यायाधीश केंद्रीय शाहरुख अरजुमंद ने दोनों को आपराधिक विश्वासघात और भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने इमरान खान को धारा 409 के तहत 10 साल और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 7 साल की सजा दी। बुशरा बीबी को भी समान धाराओं में कुल 17 साल की कैद सुनाई गई है।
Imran Khan And Bushra Bibi: इसके अलावा अदालत ने दोनों पर 1.64 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न चुकाने की स्थिति में अतिरिक्त सजा का प्रावधान है। फैसले के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी की कानूनी टीम ने उच्च न्यायालय में अपील करने की घोषणा की है। गौरतलब है कि इमरान खान अगस्त 2023 से विभिन्न मामलों में जेल में बंद हैं। इससे पहले जनवरी 2025 में अल-कादिर ट्रस्ट केस में भी उन्हें 14 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। वहीं, तोशाखाना-1 मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहले ही सजा पर रोक लगा चुका है।
Related Posts
More News:
- 1. MP News : इंदौर विकास पर मंथन: सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मैराथन बैठक, मेट्रो से लेकर मेट्रोपॉलिटन विस्तार तक बड़े फैसले
- 2. Bharti Singh Second Child: कॉमेडियन भारती सिंह दूसरी बार बनी मां, 41 साल की उम्र में बेटे को दिया जन्म
- 3. CG News: रायगढ़ में RPF जवान ने बैचमेट को मारी गोली, मौके पर मौत, ड्यूटी के दौरान हुआ था विवाद
- 4. BPSC: बिहार स्पेशल शिक्षक और खेल पदाधिकारी पदों के लिए परीक्षाओं की तिथियां घोषित, जानें कब होगी परीक्षा
Leave a Comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Popular post
Live News
Latest post
You may also like
Subscribe Here
Enter your email address to subscribe to this website and receive notifications of new posts by email.

