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कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर हाई कोर्ट ने लगाया 10 हज़ार रूपए का जुर्माना

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर विधानसभा चुनाव याचिका के पूर्व निर्देशों का पालन न करने के कारण 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर विधानसभा चुनाव याचिका के पूर्व निर्देशों का पालन न करने के कारण 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

भोपाल। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने भोपाल के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने ये जुर्माना विधानसभा चुनाव याचिका पर जारी पूर्व निर्देश का पालन ना करने के चलते लगाया है। निर्देश दिए हैं कि वो जुर्माने की राशि को 10 दिनों के भीतर बूंद एनजीओ के खाते में जमा करें। कोर्ट ने कहा कि अगर तय अवधि में विधायक जुर्माना राशि जमा नहीं करते तो ऐसी स्थिति में उनका लिखित वक्तव्य प्रस्तुत करने का अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा। मामले में अगली सुनवाई 6 सितंबर को होनी है।


दरअसल, यह याचिका भाजपा के टिकट पर मध्य सीट से चुनाव हारे प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह द्वारा दायर करते हुए आरिफ मसूद के निर्वाचन को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अजय मिश्रा और पंखुड़ी विश्वकर्मा ने पक्ष रखा। हाईकोर्ट ने 8 अप्रैल 2024 को आरिफ मसूद को नोटिस जारी कर लिखित वक्तव्य पेश करने को निर्देशित किया था।

120 दिन गुजरने के बाद भी मसूद ने अपना वक्तव्य प्रस्तुत नहीं किया।2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के टिकट पर हार का सामना करने वाले पूर्व विधायक और प्रत्याशी ध्रुवनारायण सिंह ने हाईकोर्ट में कांग्रेस विधायक के खिलाफ चुनाव याचिका दायर की थी, जिसमें मसूद पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने बतौर कांग्रेस प्रत्याशी भरे नामांकन-पत्र में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई है। नामांकन पत्र के साथ मसूद ने शपथ पत्र पेश किया था, उसमें खुद के नाम से लिए गए 35 लाख 10 हजार और पत्नी रूबीना मसूद के नाम पर लिए गए 32 लाख 28 हजार को मिलाकर करीब 65 लाख 38 हजार रुपए के लोन की जानकारी चुनाव आयोग को नहीं दी थी।

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