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सरकार ने शराब परोसने के लिए हार्ड कॉपी, उम्र, प्रमाण पत्र की अनिवार्यता की...
- Rohit banchhor
- 12 Dec, 2024
उम्र की पुष्टि किए बिना 25 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को शराब नहीं परोसने का निर्देश दिया जाता है।
Delhi News : नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने शराब परोसने वाले होटलों, क्लबों और रेस्तरां को 25 वर्ष की कानूनी उम्र की पुष्टि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अब संचालकों को ग्राहकों की उम्र सत्यापित करने के लिए सरकार द्वारा जारी पहचान दस्तावेजों की हार्ड कॉपी का उपयोग करना होगा। यह निर्णय आबकारी विभाग द्वारा नियमित निरीक्षण के दौरान विभिन्न प्रतिष्ठानों में कम उम्र के लोगों के शराब पीने के मामलों का खुलासा होने के बाद लिया गया।
Delhi News : अधिकारियों ने बताया कि 25 वर्ष से कम उम्र के कुछ ग्राहकों को उम्र की आवश्यकता को पूरा करने का दिखावा करते हुए शराब पीते पाया गया। नाबालिगों को शराब परोसने के लिए आबकारी लाइसेंसधारियों के खिलाफ भी शिकायतें प्राप्त हुईं, जिसके बाद विभाग ने इन उल्लंघनों की समीक्षा की। दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 के अनुसार, किसी भी व्यक्ति, लाइसेंसधारी विक्रेता, उनके कर्मचारियों या एजेंटों के लिए 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को शराब बेचना या परोसना अवैध है, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या दूसरों के लिए। विभाग ने लाइसेंस धारकों को जारी एक परिपत्र में इन दिशा-निर्देशों का पालन करने के महत्व पर जोर दिया और कहा, “होटल, क्लब, और रेस्तरां के सभी लाइसेंसधारकों को अधिक सतर्क रहने और सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र के माध्यम से उम्र की पुष्टि किए बिना 25 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को शराब नहीं परोसने का निर्देश दिया जाता है।”
Delhi News : प्रवर्तन को मजबूत करने के लिए, आबकारी विभाग ने लाइसेंसधारियों को सलाह दी है कि वे मोबाइल फोन पर सहेजे गए वर्चुअल आईडी के बजाय भौतिक आईडी का उपयोग करके ग्राहकों की आयु सत्यापित करें। केवल डिजिलॉकर ऐप में संग्रहीत आईडी को अपवाद के रूप में स्वीकार किया जाएगा। यह कदम नकली या छेड़छाड़ की गई डिजिटल आईडी के उपयोग को रोकने के उद्देश्य से है। कानूनी उम्र मानदंडों का पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी। यह नया आदेश सरकार की जिम्मेदार शराब उपभोग को सुनिश्चित करने और नाबालिगों द्वारा शराब पीने की समस्या से निपटने के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
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