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Gold Smuggling Case: सोना तस्करी मामले में कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव पर ₹102 करोड़ का जुर्माना, DRI का नोटिस
Gold Smuggling Case: कर्नाटक। कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री रान्या राव पर सोने की तस्करी के मामले में राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने ₹102.55 करोड़ का जुर्माना लगाया है। यह नोटिस उन्हें बेंगलुरु सेंट्रल जेल में सौंपी गई, जहां वे इस मामले में जेल की सजा काट रही हैं। इस कार्रवाई में चार अन्य आरोपियों, जिसमें होटल व्यवसायी और ज्वैलर्स शामिल हैं, पर भी भारी जुर्माना लगाया गया है।
Gold Smuggling Case: तस्करी का खुलासा और गिरफ्तारी
रान्या राव को 3 मार्च को केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दुबई से भारत में 14.8 किलोग्राम सोना तस्करी करने की कोशिश में गिरफ्तार किया गया था। जांच में पता चला कि पिछले 15 दिनों में उन्होंने चार बार दुबई की यात्रा की और हर बार सोने की तस्करी की। इस साल जुलाई में उन्हें कड़े विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी रोकथाम अधिनियम (COFEPOSA) के तहत एक साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।
Gold Smuggling Case: चार अन्य आरोपियों पर भी कार्रवाई
DRI ने इस मामले में होटल व्यवसायी तरुण कोंडाराजू पर ₹63 करोड़, जबकि ज्वैलर्स साहिल सकारिया जैन और भरत कुमार जैन पर ₹56-56 करोड़ का जुर्माना लगाया है। 2 सितंबर को DRI अधिकारियों ने बेंगलुरु सेंट्रल जेल में रान्या समेत चारों आरोपियों को 250-2500 पन्नों का नोटिस और 2500 पन्नों का अनुलग्नक सौंपा। एक DRI सूत्र ने बताया, "सहायक दस्तावेजों के साथ विस्तृत नोटिस तैयार करना चुनौतीपूर्ण था, आज हमने 11,000 पन्नों के दस्तावेज सौंपे।" जुर्माना न भरने पर उनकी संपत्ति जब्त की जा सकती है।
Gold Smuggling Case: COFEPOSA मामला और सुनवाई
इस मामले से जुड़ा COFEPOSA के तहत दायर याचिका की सुनवाई मंगलवार को उच्च न्यायालय में हुई, जिसे 11 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके अलावा, 6 मार्च को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक ओमानी और एक यूएई नागरिक को 21.28 किलोग्राम सोना (मूल्य ₹18.92 करोड़) तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जो इस रैकेट के विस्तार को दर्शाता है।
Gold Smuggling Case: सौतेले पिता की नियुक्ति और विवाद
रान्या के सौतेले पिता, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के. रामचंद्र राव, जो तस्करी मामले के उजागर होने पर अनिवार्य अवकाश पर भेजे गए थे, को हाल ही में कर्नाटक सरकार ने नागरिक अधिकार प्रवर्तन निदेशालय का डीजीपी नियुक्त किया। 11 अगस्त को जारी सरकारी आदेश में उनके अनिवार्य अवकाश को वापस लिया गया और उन्हें तत्काल प्रभाव से इस पद पर नियुक्त किया गया, जो पुलिस महानिदेशक, आपराधिक जांच विभाग के समकक्ष माना गया।
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