Breaking News
:

पूर्व RTO कांस्टेबल और कुख्यात संपत्ति संचयक सौरभ शर्मा को लोकायुक्त पुलिस ने किया गिरफ्तार

भोपाल में लोकायुक्त पुलिस द्वारा पूर्व RTO कांस्टेबल सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी, जो अपनी अवैध संपत्तियों के खुलासे के बाद फरार थे।

भोपाल। लोकायुक्त पुलिस ने पूर्व RTO कांस्टेबल और कुख्यात संपत्ति संचयक सौरभ शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। शर्मा, जो एक बड़े ऑपरेशन के बाद अपनी अवैध संपत्तियों के खुलासे के बाद से फरार था, कोर्ट जाते वक्त गिरफ्तार किया गया।


कोर्ट में गिरफ्तारी

सौरभ शर्मा के वकील राकेश पराशर ने बताया कि शर्मा को कोर्ट जाते समय गिरफ्तार किया गया और वे इस गिरफ्तारी को "अवैध" बताते हुए इसके खिलाफ आवेदन दायर करने का इरादा रखते हैं। लोकायुक्त अधिकारियों का कहना है कि वे शर्मा को आज कोर्ट में पेश करेंगे।


वृद्ध संपत्ति का मामला

सौरभ शर्मा, जो पिछले 41 दिनों से authorities से फरार थे, लोकायुक्त पुलिस, ED और आयकर विभाग द्वारा की गई छापेमारी के बाद जांच के घेरे में आए थे। इन छापेमारी के दौरान शर्मा के पास ₹93 करोड़ से अधिक की संपत्ति मिली, जिसमें 52 किलो सोना और ₹11 करोड़ नकद शामिल हैं। शर्मा ने 27 जनवरी को विशेष कोर्ट में आत्मसमर्पण करने के लिए आवेदन दिया था, जिसके बाद कोर्ट ने उसे आज सुनवाई के लिए बुलाया था। लेकिन जैसे ही शर्मा भोपाल पहुंचे और लोकायुक्त कार्यालय की ओर बढ़े, उन्हें भारी सुरक्षा के बीच गिरफ्तार कर लिया गया।


भोपाल कोर्ट में बढ़ी सुरक्षा

शर्मा के आत्मसमर्पण को देखते हुए जिला कोर्ट में सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। पुलिस की भारी तैनाती की गई थी ताकि किसी भी संभावित विवाद को रोका जा सके। सोमवार को शर्मा, उनके वकील के साथ, तीन जांच एजेंसियों को चकमा देकर आत्मसमर्पण से पहले फरार हो गए थे। अब जब सौरभ शर्मा पुलिस हिरासत में हैं, तो जांचकर्ता उनकी संपत्तियों और भ्रष्टाचार के नेटवर्क की गहराई से जांच करने की योजना बना रहे हैं। लोकायुक्त पुलिस और अन्य एजेंसियों को उम्मीद है कि वे शर्मा के अवैध ऑपरेशन्स और उसकी संपत्ति के स्रोत का खुलासा कर सकेंगे। सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी हाल के समय में अनुपातहीन संपत्ति और भ्रष्टाचार के सबसे हाई-प्रोफाइल मामलों में से एक महत्वपूर्ण विकास को दर्शाती है।

Popular post

Live News

Latest post

You may also like

Subscribe Here

Enter your email address to subscribe to this website and receive notifications of new posts by email.

Join Us