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Dismissed Trainee IAS Pooja Khedkar: बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेडकर को इन शर्तो के साथ सुप्रीम कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत, जानें क्या कहा..

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Dismissed Trainee IAS Pooja Khedkar: बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेडकर को इन शर्तो के साथ सुप्रीम कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत, जानें क्या कहा..
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Dismissed Trainee IAS Pooja Khedkar: नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार को पूर्व आईएएस प्रशिक्षु अधिकारी पूजा खेडकर को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देते हुए जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया। पूजा पर 2022 की यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में पात्रता के लिए दस्तावेजों में जालसाजी का आरोप है।

Dismissed Trainee IAS Pooja Khedkar: न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा, "उन्होंने ऐसा कौन सा गंभीर अपराध किया है? वह न तो ड्रग माफिया हैं, न आतंकी, न ही हत्या या दुष्कर्म की आरोपी हैं।" कोर्ट ने पूजा को जमानत देते हुए निर्देश दिया कि वे जांच में पूरा सहयोग करें, गवाहों को प्रभावित न करें और सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करें।


Dismissed Trainee IAS Pooja Khedkar: अदालत ने आदेश दिया कि गिरफ्तारी की स्थिति में पूजा को 35,000 रुपये की नकद जमानत और दो जमानतदारों के साथ रिहा किया जाएगा। उन्हें जांच में सहयोग करना होगा और स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करना होगा। यदि कोई शर्त भंग होती है, तो अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग की जा सकती है।

Dismissed Trainee IAS Pooja Khedkar: क्या है आरोप:

पूजा खेडकर पर आरोप है कि उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2022 में आरक्षण लाभ के लिए गलत जानकारी दी। 31 जुलाई 2024 को यूपीएससी ने उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी और भविष्य की परीक्षाओं से प्रतिबंधित कर दिया। दिल्ली पुलिस ने उन पर धोखाधड़ी और ओबीसी व विकलांगता कोटे का अवैध दावा करने का आरोप लगाया है।

Dismissed Trainee IAS Pooja Khedkar: हाईकोर्ट के आदेश को दी थी चुनौती

पूजा ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि यह मामला संवैधानिक निकाय, समाज और देश के साथ धोखाधड़ी का गंभीर उदाहरण है। जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था।


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