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अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR, इस मामले के तहत हुई कार्रवाई

अरविंद केजरीवाल

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित अन्य के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम (PPA) के कथित उल्लंघन के मामले में FIR दर्ज की है। यह कार्रवाई राउज एवेन्यू कोर्ट के निर्देश पर की गई, जिसके बाद पुलिस ने अपनी अनुपालन रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल 2025 को होगी। यह मामला 2019 का है, जब द्वारका क्षेत्र में बड़े होर्डिंग्स और बैनर लगाए जाने की शिकायत मिली थी।


शिकायतकर्ता शिव कुमार सक्सेना ने आरोप लगाया था कि इन होर्डिंग्स से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा और सार्वजनिक धन का दुरुपयोग हुआ। इसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री केजरीवाल और मटियाला विधायक गुलाब सिंह का नाम शामिल था। राउज एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नेहा मित्तल ने पुलिस को जांच के आदेश दिए थे, जिसमें यह पता लगाने को कहा गया कि होर्डिंग्स किसने और क्यों लगवाए। पुलिस ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में कहा था कि रिपोर्ट दाखिल करने के समय बताए गए स्थान पर कोई होर्डिंग नहीं मिला, लेकिन शिकायत के समय की स्थिति पर कुछ नहीं कहा।


कोर्ट ने इसे अपर्याप्त माना और जांच को जरूरी बताया। कोर्ट ने यह भी कहा कि होर्डिंग्स की तस्वीरों में कंपनी या संस्था का नाम न होने का तर्क जांच से बचने का बहाना नहीं हो सकता। इससे पहले 2022 में द्वारका मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मामले को खारिज कर दिया था, लेकिन सत्र न्यायालय ने इसे दोबारा सुनवाई के लिए भेजा। अब FIR दर्ज होने से AAP नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पुलिस को 18 मार्च तक स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा गया था, जिसके बाद यह कदम उठाया गया। इस घटनाक्रम ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। AAP ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।

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