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CG में रिश्तों का खून! नाबालिग की हत्या की गुत्थी सुलझी

हैरानी की बात यह है कि हत्यारा कोई और नहीं, बल्कि मृतका का करीबी रिश्तेदार और पड़ोसी राजीव घृतलहरे निकला।

CG में रिश्तों का खून! नाबालिग की हत्या की गुत्थी सुलझी
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CG Crime : कबीरधाम। जिले के पांडातराई थाना क्षेत्र के खैरवारकला गांव में 16 जुलाई को एक 17 वर्षीय नाबालिग बालिका की निर्मम हत्या की गुत्थी को पुलिस ने मात्र 24 घंटे में सुलझा लिया। सुनसान मकान में खून से लथपथ लाश मिलने की खबर से गांव और आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई थी। इस अंधे कत्ल में शुरुआत में कोई ठोस सुराग नहीं था, लेकिन कबीरधाम पुलिस की त्वरित और सटीक कार्रवाई ने हत्यारे को बेनकाब कर दिया। हैरानी की बात यह है कि हत्यारा कोई और नहीं, बल्कि मृतका का करीबी रिश्तेदार और पड़ोसी राजीव घृतलहरे निकला।

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी राजीव घृतलहरे 35 वर्ष जो मृतिका का रिश्तेदार और पड़ोसी है, लंबे समय से पीड़िता के पिता के साथ जमीनी विवाद को लेकर रंजिश रखता था। इसके अलावा, उसकी नीयत बालिका पर पहले से ही खराब थी, और वह अक्सर बहाने से उसके आसपास मंडराता रहता था। घटना वाले दिन 16 जुलाई को जब बालिका घर में अकेली थी, राजीव ने मौके का फायदा उठाया। उसने घर में घुसकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। बालिका के विरोध और भागने की कोशिश करने पर उसने उसे खींचकर कोठार के पास ले गया और वहां रखे सब्बल से गला रेतकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी।

घटना की गंभीरता को देखते हुए कबीरधाम के पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह स्वयं मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। उनकी देखरेख में एफएसएल यूनिट, डॉग स्क्वाड, और तकनीकी विश्लेषण इकाई ने तुरंत जांच शुरू की। पुलिस ने चारों दिशाओं में नाकेबंदी कर संदिग्धों की तलाश तेज की। सीसीटीवी फुटेज, स्थानीय लोगों से पूछताछ, और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर राजीव घृतलहरे को हिरासत में लिया गया। गहन पूछताछ में उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। पुलिस के अनुसार, राजीव घृतलहरे आदतन जुआरी और शराबी है।

वारदात के समय भी वह शराब के नशे में था। उसने पहले भी कई बार बालिका की गतिविधियों पर नजर रखी थी और अवसर की तलाश में था। जमीनी विवाद के कारण पीड़िता के परिवार से उसकी पुरानी रंजिश थी, जिसने इस जघन्य अपराध को और प्रेरित किया। आरोपी के खिलाफ थाना पांडातराई में अपराध क्रमांक 106/2025 के तहत धारा 103(2), 332(1) बीएनएस और धारा 8 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। हत्या में प्रयुक्त सब्बल और अन्य साक्ष्य बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।


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