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मासूम के साथ ज्यादती करने वाले ट्यूशन टीचर के पति को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा...

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इस केस में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिव्या शुक्ला ने पैरवी की थी।

MP News : भोपाल। भोपाल जिला न्यायालय ने चार साल की मासूम से दुष्कर्म के केस में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई हैं। विशेष न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल की कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत तमाम सबूत गवाहों के मध्य नजर रखते हुए आरोपी को धारा 377, 376 (क, ख), भादवि एवं धारा 5एम/6 पॉक्सो एक्ट दोषसिद्ध पाते हुए सजा सुनाई। इस केस में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिव्या शुक्ला ने पैरवी की थी।


MP News : पूरा मामला मिसरोद थाना क्षेत्र में हुआ था। पुलिस ने पोक्सो एक्ट में आरोपी लोकेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तभी से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। जानकारी के अनुसार मामले में आरोपी लोकेश धुर्वे पीड़ित बच्ची की मां की दोस्त का पति है। उसने 1 जून 2022 को बच्ची के साथ उसे वक्त गलत काम किया था जब बच्ची की मां क्लीनिक गई थी और अपनी मासूम बच्ची को अपनी ट्यूशन टीचर दोस्त के घर छोड़ गई थी।


MP News : जब बच्चे की मां क्लीनिक से वापस लौटी तो उसने ट्यूशन टीचर के घर से बच्ची को लिया और अपने घर आ गई। बच्ची ने मां से दर्द की शिकायत की। जब मां ने बच्चों को नहलाना चाहा तो बच्ची ने प्राइवेट पार्ट की ओर इशारा करते हुए बताया की मुझे यह दर्द हों रहा है। पूछताछ में बच्ची ने मां को बताया कि, लोकेश अंकल ने उसके प्राइवेट पार्ट में बेड टच किया है। इससे उसे दर्द हो रहा है।


MP News : जिसके बाद पीड़िता की मां बेटी को लेकर थाने पहुंची और शिकायत दर्ज करा दी। आरोपी लोकेश धुर्वे को धारा 376 (क) (ख) भादवि 5 एम /6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपए अर्थदंड एवं धारा 377 भादवि मे 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रू अर्थदंड से दंडित किए जाने का निर्णय पारित किया है।

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