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महिला बाल विकास विभाग में होने जा रही सीधी भर्ती में संविदा कर्मियों को मिलेगा 50 फ़ीसदी आरक्षण का लाभ

मध्यप्रदेश महिला बाल विकास विभाग में संविदा अधिकारियों के लिए 50% पदों पर आरक्षण की घोषणा।

भोपाल। संविदा पद पर काम कर रहे अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश के महिला बाल विकास विभाग में होने जा रही सीधी भर्ती में 50 फीसदी पदों पर संविदा अधिकारियों को लाभ दिया जाएगा। इस भर्ती में उन संविदा अधिकारियों को आरक्षण का लाभमिल सकेगा, जिन्होंने कम से कम लगातार पांच सालों की सरकारी सेवा पूरी कर ली हो। ऐसे संविदा अधिकारियों के लिए 50 फीसदी पद रिजर्व रखे जाएंगे।


राज्य सरकार ने इसके लिए तृतीय श्रेणी लिपिकीय सेवा भर्ती नियम 2009 में संशोधन कर दिया है। वहीं संविदा पर 5 साल की अवधि का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 22 जुलाई 2023 के अनुसार तय की जाएगी। 5 साल की संविदा नियुक्ति आवेदन करने की तारीख को पूरी होना चाहिए। इसके लिए कर्मचारी को जिला, राज्य स्तर के सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अधिकारियो ने बताया कि यदि किसी संविदा अधिकारी को संविदा के पद से किसी अवधि में हटा दिया गया हो और कुछ समय बाद फिर उसी पद या किसी अन्य पर नियुक्ति दी गई हो तो ऐसी स्थिति में 5 साल की गणना सेवा से बाहर रहने की अवधि को हटा कर की जाएगी।


महिला एवं बाल विकास विभाग में होने वाली सीधी भर्ती में सभी विभाग में काम करने वाले संविदा अधिकारी भाग ले सकेंगे। नियुक्ति के बाद संविदा पर काम करने के समय का कोई भी लाभ नहीं मिल सकेगा। संविदा अधिकारी की अधिकतम आयु सीमा 55 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

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