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Constable Dismissed : तस्करी में बरामद गांजा की बोरी उड़ाने वाला आरक्षक बर्खास्त, जानें किस पर गिरी एसपी की नाराजगी की गाज...

दोनों के खिलाफ धारा एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

Constable Dismissed : तस्करी में बरामद गांजा की बोरी उड़ाने वाला आरक्षक बर्खास्त, जानें किस पर गिरी एसपी की नाराजगी की गाज...
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Constable Dismissed : दुर्ग। जिले में जब्त गांजा चोरी के मामले में शामिल पुलिस आरक्षक विजय धुरंधर को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। जिले के नए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए यह कार्रवाई की। इससे पहले, तत्कालीन एसपी ने आरक्षक और डायल-112 के ड्राइवर को निलंबित किया था।

Constable Dismissed : बता दें कि 30 मार्च 2025 को पुरानी भिलाई के एनएसपीसीएल फ्लाई ऐश रोड, पुरैना में संदिग्ध वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक एक्सयूवी 500 कार (क्रमांक सीजी 22 एसी 5656) से दो बोरी गांजा जब्त किया था। कार में सवार धीरेंद्र शर्मा निवासी जोन 1, खुर्सीपार और युवराज मेहता निवासी गायत्री नगर, भिलाई 3 को गिरफ्तार कर थाना पुरानी भिलाई में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान पता चला कि कार में कुल तीन बोरी गांजा था, लेकिन एक बोरी गायब थी।

Constable Dismissed : पूछताछ में खुलासा हुआ कि डायल-112 में तैनात आरक्षक विजय धुरंधर और चालक अनिल कुमार टंडन ने इस बोरी को चुराकर अपनी गाड़ी में छिपा लिया था। दोनों ने अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि चोरी किया गया गांजा अनिल के गांव औंरी स्थित मकान में छिपाया गया था। पुलिस ने चोरी के गांजे को औंरी से बरामद कर लिया और दोनों आरोपियों विजय धुरंधर और अनिल कुमार टंडन को गिरफ्तार कर लिया। उनके मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। दोनों के खिलाफ धारा एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

Constable Dismissed : इसके अलावा, दो अन्य व्यक्तियों को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। हाल ही में दुर्ग जिले की कमान संभालने वाले एसएसपी विजय अग्रवाल ने इस मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने निलंबित आरक्षक विजय धुरंधर (क्रमांक 1654) के खिलाफ पुलिस रेगुलेशन के पैरा 64 (2) (3) और 596, साथ ही मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई की। भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के खंड (2) के उपखंड “ख” के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए एसएसपी ने विजय धुरंधर को गंभीर कदाचार के लिए सेवा से बर्खास्त करने का आदेश जारी किया है।


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