अश्लील सामग्री के प्रसार की शिकायत, भारत सरकार का OTT प्लेटफॉर्म्स को पत्र, नैतिकता संहिता का पालन करें

नई दिल्ली: भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रकाशकों (OTT प्लेटफॉर्म) और OTT प्लेटफॉर्म के स्व-नियामक संगठनों को सलाह जारी की है कि वे भारत के कानूनों और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया नैतिकता संहिता) नियम, 2021 में निर्धारित नैतिकता संहिता का सख्ती से पालन करें।
OTT प्लेटफॉर्म्स को लिखे एक पत्र में अमरेंद्र सिंह (उप सचिव, भारत सरकार) ने कहा है की मंत्रालय को सांसदों, वैधानिक संगठनों और जन शिकायतों से संदर्भ मिले हैं, जिसमें कुछ OTT प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर अश्लील, पोर्नोग्राफिक और अभद्र सामग्री के प्रसार की शिकायत की गई है।
"इस संदर्भ में, IT नियम 2021 के भाग-III में OTT प्लेटफॉर्म के लिए नैतिकता संहिता और उल्लंघन से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए तीन-स्तरीय तंत्र का प्रावधान है। नैतिकता संहिता में OTT प्लेटफॉर्म से यह अपेक्षा की गई है कि वे कानून द्वारा निषिद्ध सामग्री प्रसारित न करें, सामग्री का आयु-आधारित वर्गीकरण करें, 'A' रेटेड सामग्री के लिए बच्चों की पहुंच को प्रतिबंधित करने हेतु नियंत्रण तंत्र लागू करें और सावधानी बरतें। नियमों के तहत OTT प्लेटफॉर्म के स्व-नियामक संगठनों को यह सुनिश्चित करना है कि प्लेटफॉर्म नैतिकता संहिता का पालन करें। मंत्रालय ने अश्लील सामग्री प्रकाशन को दंडनीय अपराध बताते हुए महिलाओं के अश्लील चित्रण निषेध अधिनियम 1986, भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023, POCSO अधिनियम और IT अधिनियम 2000 का उल्लेख किया। मंत्रालय ने OTT प्लेटफॉर्म से लागू कानूनों और IT नियम 2021 की नैतिकता संहिता का पालन करने, विशेष रूप से आयु-आधारित वर्गीकरण को सख्ती से लागू करने की सलाह दी है। साथ ही, स्व-नियामक संगठनों से नैतिकता संहिता के उल्लंघन पर सक्रिय कार्रवाई करने को कहा गया है। यह सलाह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी की गई है।"