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CJP: दिल्ली हाई कोर्ट ने ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के एक्स अकाउंट ब्लॉक मामले में केंद्र और एक्स को भेजा नोटिस, अकाउंट अभी बहाल करने से इनकार

CJP: दिल्ली हाई कोर्ट ने ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के एक्स अकाउंट ब्लॉक मामले में केंद्र और एक्स को भेजा नोटिस, अकाउंट अभी बहाल करने से इनकार
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CJP: नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट को भारत में ब्लॉक किए जाने के मामले में केंद्र सरकार और एक्स को नोटिस जारी किया है। हालांकि, अदालत ने फिलहाल ब्लॉक किए गए अकाउंट को तुरंत बहाल करने का आदेश देने से इनकार कर दिया। यह सुनवाई कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके की याचिका पर हुई, जिसमें उन्होंने अपने व्यंग्यात्मक डिजिटल संगठन के सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक किए जाने के फैसले को चुनौती दी है।

CJP: जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने मामले की सुनवाई की। अभिजीत दीपके पहले आम आदमी पार्टी (आप) से जुड़े रहे हैं। उन्होंने 15 मई को उस विवाद के बाद ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ की शुरुआत की थी, जो मुख्य न्यायाधीश सुरेश कांत की एक टिप्पणी के बाद सामने आया था। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कुछ लोगों की तुलना कॉकरोच और परजीवियों से की थी।

CJP: बाद में 16 मई को मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि उनका बयान युवाओं के लिए नहीं, बल्कि फर्जी और बोगस डिग्री लेकर वकालत में आने वालों के लिए था। उन्होंने यह भी कहा कि मीडिया में उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। 21 मई को सीजेपी का मूल एक्स अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया गया, जिसके बाद संगठन ने नया हैंडल ‘कॉकरोच इज बैक’ शुरू किया। इस नए अकाउंट के 2.27 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं।


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