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इंदौर में मनमानी कर रहे माता-पिता के खिलाफ बच्चों ने दर्ज कराई FIR: जानें क्या है मामला

माता-पिता के खिलाफ बच्चों ने दर्ज कराई FIR

हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 9 सितंबर की तारीख तय की है।

इंदौर: इंदौर के चंदन नगर क्षेत्र में दो बच्चों ने अपने माता-पिता के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बच्चों का आरोप है कि उनके माता-पिता उन्हें टीवी देखने और मोबाइल चलाने से रोकते हैं और साथ ही उन्हें भोजन भी नहीं देते।


21 वर्षीय युवती और उसके आठ वर्षीय भाई ने शिकायत में कहा कि, उनके माता-पिता उन्हें छड़ी से पीटते हैं और गाली-गलौज करते हैं।एफआईआर में कहा गया है कि माता-पिता अपने आठ वर्षीय बेटे को अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं, जिससे वह डर के मारे परेशान हो जाता है।


बता दें, मामला 25 अक्टूबर 2021 का है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 342 (किसी को बंधक बनाना), 294 (भद्दी टिप्पणी करना), और 323 (शारीरिक चोट पहुंचाना) के तहत केस दर्ज किया है। जानकारी हो कि इन धाराओं के तहत दंपति को सात साल तक की सजा हो सकती है।


माता पिता का पक्ष:
माता-पिता ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की शरण ली है, और उनकी ओर से कहा गया है कि मोबाइल और टीवी की लत से हर घर परेशान है। उनका कहना है कि बच्चों को डांटना सामान्य बात है और पुलिस ने बिना उचित जांच के एफआईआर दर्ज कर दी। जिसके बाद हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने निचली अदालत की सुनवाई पर रोक लगा दी है और अगली सुनवाई के लिए 9 सितंबर की तारीख तय की है।

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