Surajpur Double Murder Case : प्रधान आरक्षक की पत्नी-बेटी हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, 4 आरोपी दोषी, 8 अक्टूबर को होगा सजा का ऐलान
13 अक्टूबर 2024 की वारदात में पत्नी और मासूम बेटी की हुई थी हत्या, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषी माना; प्रधान आरक्षक पर जानलेवा हमले के मामले में कुलदीप साहू को 10 साल की सजा

Surajpur Double Murder Case : सूरजपुर। बहुचर्चित पुलिस परिवार हत्याकांड में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। प्रधान आरक्षक उदय सिंह की पत्नी और मासूम बेटी की हत्या के मामले में अदालत ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। हालांकि, दोषियों को कितनी सजा दी जाएगी, इसका फैसला अब 8 अक्टूबर को होगा।
मामला 13 अक्टूबर 2024 की रात का है, जब प्रधान आरक्षक उदय सिंह के परिवार पर हमला हुआ था। इस वारदात में उनकी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया था। मामले की जांच के बाद डबल मर्डर केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी।
इसी घटनाक्रम से जुड़े एक अन्य मामले में प्रधान आरक्षक उदय सिंह को वाहन से कुचलकर जान से मारने की कोशिश की गई थी। इस केस में अदालत ने आरोपी कुलदीप साहू को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है।
फैसले के दौरान कोर्ट परिसर में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने न्यायालय परिसर और आसपास के इलाके में अतिरिक्त बल तैनात किया था।
वहीं, आरोपी कुलदीप साहू को कोर्ट लाए जाने के दौरान का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में आरोपी बदले हुए हेयरकट में नजर आया। मामले में अदालत के फैसले के बाद अब डबल मर्डर केस में 8 अक्टूबर को सुनाई जाने वाली सजा पर सभी की नजरें टिकी हैं।


