Raipur City News : कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल की जमानत खारिज, PMLA कोर्ट ने सुनाया फैसला
आबकारी और कोल घोटाले से जुड़े मामले में रायपुर सेंट्रल जेल में बंद रामगोपाल अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज, PMLA विशेष कोर्ट ने गवाहों के प्रभावित होने की आशंका समेत मामले की गंभीरता को माना अहम।

Raipur City News : महेश साहू, रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित आबकारी और कोल घोटाला मामले में जेल में बंद कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। रायपुर स्थित PMLA की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।
रामगोपाल अग्रवाल की ओर से अदालत में जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी। मामले में दोनों पक्षों की ओर से लंबी बहस हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मामले की गंभीरता और जांच से जुड़े विभिन्न पहलुओं को अदालत के सामने रखा।
कोर्ट ने मामले की गंभीर प्रकृति को देखते हुए जमानत देने से इनकार किया। अदालत ने यह भी आशंका जताई कि जमानत मिलने की स्थिति में गवाह प्रभावित किए जा सकते हैं।
ED ने किया था गिरफ्तार
रामगोपाल अग्रवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आबकारी और कोल घोटाले से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद से वह रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं।
PMLA की विशेष अदालत में जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अब कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।


