Patan Election Petition: पाटन चुनाव याचिका, भूपेश बघेल की अर्जी खारिज, 5 अक्टूबर को विजय बघेल देंगे गवाही, जानें कोर्ट ने क्या कहा
Patan Election Petition: में हाईकोर्ट ने भूपेश बघेल की अर्जी खारिज कर दी। अब विजय बघेल की गवाही और चुनाव याचिका पर आगे की सुनवाई होगी।

बिलासपुर। पाटन विधानसभा चुनाव से जुड़ी चुनाव याचिका में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से दायर आवेदन खारिज कर दिया है। इस आवेदन में विजय बघेल की चुनाव याचिका को समय-सीमा और अन्य आधारों पर खारिज करने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब विजय बघेल की 5 अक्टूबर को हाईकोर्ट में गवाही होगी।
मामला 2023 के पाटन विधानसभा चुनाव से जुड़ा है, जिसमें भाजपा के विजय बघेल ने तत्कालीन विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल के चुनाव को चुनौती दी है। हाईकोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार, चुनाव याचिका EP No. 3 of 2024 के रूप में दर्ज है।
किस आधार पर याचिका खारिज करने की मांग की?
भूपेश बघेल की ओर से अदालत में चुनाव याचिका की पोषणीयता यानी maintainability पर सवाल उठाया गया था। उनका पक्ष था कि चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका निर्धारित कानूनी शर्तों के अनुरूप नहीं है और इसे आगे चलाने के बजाय शुरुआती स्तर पर ही खारिज किया जाना चाहिए।
मामले में चुनाव याचिका को खारिज करने के लिए पहले भी अलग-अलग आपत्तियां उठाई गई थीं। हाईकोर्ट ने मई 2025 में भी आवेदन खारिज करते हुए कहा था कि याचिका को इस स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता और इसमें आगे सुनवाई के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है।
हाईकोर्ट ने क्या कहा?
15 जून 2026 के आदेश में हाईकोर्ट ने भूपेश बघेल की ओर से उठाई गई maintainability संबंधी आपत्तियों पर सुनवाई की। अदालत ने माना कि चुनाव याचिका में ऐसे आरोप और तथ्य दिए गए हैं, जिनकी जांच के लिए साक्ष्य की जरूरत होगी।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोप सही हैं या नहीं, इसका फैसला इस चरण पर नहीं किया जा रहा है। संबंधित दावों की सच्चाई, दस्तावेजों की स्वीकार्यता और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की evidentiary value जैसे मुद्दों पर सुनवाई ट्रायल के दौरान होगी।


