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Mahadev App Scam Saurabh Chandrakar: रायपुर पहुंचा सौरभ चंद्राकर, CBI टीम माना एयरपोर्ट पर मौजूद, 4 नवंबर को स्पेशल कोर्ट में पेशी

Mahadev App Scam Saurabh Chandrakar: 6000 करोड़ के महादेव सट्टा ऐप के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर को CBI ओमान से प्रत्यर्पित कर रायपुर ला रही है। 4 नवंबर को स्पेशल CBI कोर्ट में होगी पेशी।

Mahadev App Scam Saurabh Chandrakar: रायपुर पहुंचा सौरभ चंद्राकर, CBI टीम माना एयरपोर्ट पर मौजूद, 4 नवंबर को स्पेशल कोर्ट में पेशी
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रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 6 हजार करोड़ के महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले के मुख्य आरोपी और प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को CBI ओमान से प्रत्यर्पण के बाद सीबीआई दिल्ली फ्लाइट से सौरभ चंद्राकर को लेकर रायपुर पहुंची है।

बता दें कि CBI ओमान से प्रत्यर्पण के बाद सोमवार को उसे दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर CBI को सौंपने का आदेश दिया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश निखिल चोपड़ा ने यह आदेश दिया।

कोर्ट ने CBI को निर्देश दिया है कि आरोपी को 4 नवंबर 2026 या उससे पहले रायपुर की स्पेशल CBI कोर्ट में पेश किया जाए। सीबीआई की टीम थोड़ी देर में उसे रायपुर लेकर पहुंच रही है।

बता दें कि महादेव सट्टा ऐप से जुड़े मामलों की जांच CBI कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस मामले से जुड़ी 13 FIR जांच के लिए CBI को सौंपी थीं। इनमें से 2 मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है।

इसके अलावा ED भी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही है और सौरभ के खिलाफ अभियोजन शिकायत दाखिल कर चुकी है।

CBI ने कहा- गिरफ्तारी पर रायपुर कोर्ट फैसला करेगी

CBI की ओर से कहा गया कि आरोपी के खिलाफ रायपुर की विशेष अदालत ने पहले ही ओपन एंडेड गैर-जमानती वारंट जारी किया था। ओमान सरकार से मिली जानकारी के आधार पर उसे भारत लाया गया है।

CBI ने यह भी कहा कि ED और CBI के मामले एक-दूसरे से जुड़े हैं। फिलहाल दिल्ली कोर्ट को सिर्फ यह तय करना है कि आरोपी को रायपुर की अदालत तक ले जाने के लिए ट्रांजिट रिमांड दी जाए या नहीं। प्रत्यर्पण की शर्तों और मुकदमा चलाने के अधिकार से जुड़े सवालों पर फैसला रायपुर की विशेष अदालत करेगी।

2022 में दर्ज FIR से जुड़ा है मामला

CBI के मुताबिक, महादेव बुक ऐप को सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल और उनके सहयोगियों ने मिलकर प्रमोट किया था। आरोप है कि ऑनलाइन सट्टे के लिए अलग-अलग प्लेटफॉर्म और पैनल बनाए गए थे। इनके जरिए सट्टा संचालित किया जाता था।

जांच एजेंसी का आरोप है कि सट्टे से मिलने वाली रकम को अलग-अलग बैंक खातों के जरिए इकट्ठा किया जाता था। इसके बाद यह पैसा UAE तक पहुंचाया जाता था। सौरभ और उसके सहयोगियों पर दुबई से इस नेटवर्क को संचालित करने का भी आरोप है। इस नेटवर्क में छत्तीसगढ़ के कई युवाओं को कर्मचारी और मैनेजर के तौर पर काम पर रखने की बात भी जांच में सामने आई है।


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