CG News : नक्सली कमांडर प्रभाकर और पत्नी राजे कांगे को 7-7 साल की जेल, 3 अन्य को भी सजा
2015 के कोरर हमले से जुड़े मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय का फैसला, प्रभाकर-राजे को 7-7 साल और तीन अन्य दोषियों को 5-5 साल की सजा।

CG News : कांकेर। नक्सल मामलों में न्यायिक कार्रवाई तेज होने के बीच कांकेर से बड़ी खबर सामने आई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने DKSZC रैंक के नक्सली प्रभाकर और DVCM रैंक की उसकी पत्नी राजे कांगे को 7-7 साल की सजा सुनाई है। इसी मामले में शामिल तीन अन्य नक्सलियों को अदालत ने 5-5 साल के कारावास की सजा दी है।
बताया जा रहा है कि नक्सलवाद के खिलाफ चलाए गए अभियानों के दौरान गिरफ्तार किए गए बड़े नक्सली नेताओं में से किसी को सजा मिलने का यह प्रमुख मामला है।
2015 के कोरर हमले से जुड़ा है मामला
मामला वर्ष 2015 में कोरर क्षेत्र में सर्चिंग पार्टी पर हुए नक्सली हमले से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार, इस घटना में प्रभाकर, राजे कांगे समेत कई नक्सलियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था।
नक्सल विरोधी अभियान के दौरान वर्ष 2024 में पुलिस ने प्रभाकर को गिरफ्तार किया। इसके कुछ समय बाद उसकी पत्नी राजे कांगे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के बाद पुलिस ने मामले से जुड़े साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में चालान पेश किया था।
दोनों पर दर्ज हैं कई मामले
कांकेर एसपी निखिल राखेचा के अनुसार, प्रभाकर और राजे कांगे के खिलाफ करीब 60 मामले दर्ज हैं। कोरर हमले में दोनों की भूमिका से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य जांच के दौरान सामने आए थे, जिन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पुलिस के मुताबिक प्रभाकर पर 25 लाख रुपये और राजे कांगे पर 8 लाख रुपये का इनाम घोषित था।
तीन अन्य आरोपियों को भी मिली सजा
अदालत ने प्रभाकर और राजे कांगे के अलावा मामले में दोषी पाए गए तीन अन्य नक्सलियों को भी 5-5 साल की सजा सुनाई है। फैसले के बाद पुलिस और अभियोजन पक्ष ने इसे नक्सल मामलों में चल रही न्यायिक प्रक्रिया की महत्वपूर्ण कार्रवाई बताया है। फिलहाल अदालत के फैसले के बाद मामले से जुड़े अन्य पहलुओं और आरोपियों के खिलाफ लंबित प्रकरणों पर भी आगे सुनवाई जारी रहने की उम्मीद है।


