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LPG से लेकर कार और ऑटो-टैक्सी तक महंगी, ITR की डेडलाइन भी खत्म, 1 सितंबर से बदल गए ये नियम

1 September Rules Changes: 1 सितंबर 2026 से LPG की कीमत, e-KYC, Tata-Hyundai कारों के दाम, मुंबई में दूध और ऑटो-टैक्सी किराया समेत ITR और एयरपोर्ट इमिग्रेशन नियमों में बदलाव जानें।

LPG से लेकर कार और ऑटो-टैक्सी तक महंगी, ITR की डेडलाइन भी खत्म, 1 सितंबर से बदल गए ये नियम
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1 September Rules Changes: नई दिल्ली। अगस्त का महीना खत्म हो चुका है और सितंबर की शुरुआत के साथ कई ऐसे बदलाव लागू हुए हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा के कामकाज पर पड़ने वाला है। कहीं रसोई से जुड़ा खर्च बढ़ा है तो कहीं कार खरीदना महंगा हो गया है। वहीं, मुंबई में तबेले से मिलने वाले दूध के दाम में बढ़ोतरी हुई है और ऑटो-टैक्सी का सफर भी महंगा हो गया है।

इसके अलावा, गैर-ऑडिट वाले कारोबार और पेशे से जुड़े पात्र करदाताओं के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की 31 अगस्त की समयसीमा खत्म हो चुकी है। वहीं, विदेश जाने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। 1 सितंबर 2026 से अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को इमिग्रेशन क्लीयरेंस के दौरान बोर्डिंग पास पर फिजिकल स्टांप लगवाने की जरूरत नहीं होगी।

आइए जानते हैं 1 सितंबर से कौन-कौन से बड़े बदलाव हुए हैं और इनका आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा....

1. LPG सिलेंडर की नई कीमतें जारी

हर महीने की पहली तारीख को तेल विपणन कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। ऐसे में 1 सितंबर को भी एलपीजी की कीमतों में बदलाव की घोषणा की गई है।

अगस्त में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में बड़ी कटौती की गई थी, जबकि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में बदलाव नहीं हुआ था। सितंबर की कीमतें भी शहर और सिलेंडर की श्रेणी के हिसाब से अलग-अलग हो सकती हैं। इसलिए उपभोक्ताओं को अपने शहर की ताजा कीमत जरूर देखनी चाहिए।

2. LPG e-KYC की डेडलाइन खत्म

एलपीजी ग्राहकों के लिए आधार आधारित e-KYC पूरा करने की समयसीमा 31 अगस्त 2026 थी। यानी जिन ग्राहकों ने तय समय तक e-KYC पूरा नहीं किया है, उन्हें अब परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

e-KYC पूरा नहीं होने की स्थिति में सिलेंडर की बुकिंग, कनेक्शन से जुड़ी सेवाओं या मिलने वाले लाभों पर असर पड़ सकता है। ऐसे में जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक सत्यापन नहीं कराया है, उन्हें अपनी संबंधित गैस कंपनी से प्रक्रिया की जानकारी लेकर जल्द से जल्द इसे पूरा करना चाहिए।

3. Tata Motors और Hyundai की कारें हुईं महंगी

अगर आप सितंबर में नई कार या SUV खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपकी जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। Tata Motors Passenger Vehicles ने 1 सितंबर 2026 से अपनी कारों और SUV की कीमतों में 25 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी की है।

यह बढ़ोतरी कंपनी के पेट्रोल-डीजल यानी ICE मॉडल के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी लागू है। हालांकि, किस मॉडल और वैरिएंट पर कितनी बढ़ोतरी होगी, यह अलग-अलग हो सकता है।

वहीं, Hyundai Motor India ने भी इस साल अपनी कारों की कीमतों में तीसरी बार बढ़ोतरी का ऐलान किया है। ऐसे में सितंबर में नई कार खरीदने वाले ग्राहकों का बजट पहले के मुकाबले बढ़ सकता है।

4. मुंबई में तबेले वाला दूध हुआ महंगा

मुंबई में 1 सितंबर से पैकेट वाले दूध के बजाय तबेले या डेयरी फार्म से मिलने वाले ताजा भैंस के दूध की कीमत बढ़ गई है।

मुंबई मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने दूध की थोक कीमत में 9 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इसके बाद कीमत 93 रुपये से बढ़कर 102 रुपये प्रति लीटर हो गई है। नई थोक दर 28 फरवरी 2027 तक लागू रहने की बात कही गई है।

दूध उत्पादकों ने कीमत बढ़ाने के पीछे पशुओं की लागत, चारा और पशु आहार की बढ़ती कीमतों को वजह बताया है। हालांकि, थोक कीमत में बढ़ोतरी का मतलब यह जरूरी नहीं है कि हर ग्राहक के लिए खुदरा कीमत भी ठीक 9 रुपये बढ़ेगी। अंतिम कीमत सप्लायर और दुकानदार के अनुसार अलग हो सकती है।

5. विदेश जाने वाले यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पर राहत

विदेश यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए 1 सितंबर से एक अहम बदलाव लागू हुआ है। अब भारत से अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने वाले यात्रियों को इमिग्रेशन काउंटर पर अपने बोर्डिंग पास पर फिजिकल स्टांप लगवाने की जरूरत नहीं होगी।

यात्री अपने मोबाइल फोन में इलेक्ट्रॉनिक बोर्डिंग पास दिखा सकते हैं। इसके अलावा प्रिंटेड बोर्डिंग पास भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन प्रक्रिया पहले के मुकाबले आसान और डिजिटल हो सकती है।

6. मुंबई में ऑटो-टैक्सी का सफर महंगा

मुंबई और मुंबई महानगर क्षेत्र में 1 सितंबर से ऑटो रिक्शा और काली-पीली टैक्सी का न्यूनतम किराया बढ़ गया है।

अब ऑटो रिक्शा का न्यूनतम किराया 27 रुपये हो गया है, जबकि काली-पीली टैक्सी का न्यूनतम किराया 33 रुपये कर दिया गया है। यानी ऑटो के न्यूनतम किराये में 1 रुपये और टैक्सी के न्यूनतम किराये में 2 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

नई दरें मुंबई के साथ आसपास के मुंबई महानगरीय क्षेत्र में भी लागू हैं। इससे रोजाना ऑटो और टैक्सी से सफर करने वाले लोगों के मासिक परिवहन खर्च पर असर पड़ सकता है।

7. ITR दाखिल करने की डेडलाइन खत्म

गैर-ऑडिट वाले कारोबार और पेशे से जुड़े पात्र करदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2025-26 यानी आकलन वर्ष 2026-27 का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2026 थी।

इस श्रेणी में पात्र कारोबारी, प्रोफेशनल और अन्य संबंधित करदाता शामिल हो सकते हैं, जिनके खातों का टैक्स ऑडिट जरूरी नहीं है। संबंधित मामलों में ITR-3 और ITR-4 समेत लागू फॉर्म के जरिए रिटर्न दाखिल किया जाता है।

31 अगस्त की समयसीमा निकलने के बाद पात्र करदाता लागू नियमों के तहत बिलेटेड ITR दाखिल कर सकते हैं। देर से रिटर्न दाखिल करने पर लागू लेट फीस और अन्य कर नियमों का पालन करना होगा। इसलिए जिन करदाताओं की समयसीमा खत्म हो चुकी है, उन्हें जल्द से जल्द अपना रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।

आम लोगों की जेब पर पड़ेगा असर

सितंबर की शुरुआत में हुए इन बदलावों का असर अलग-अलग वर्ग के लोगों पर पड़ेगा। कार खरीदने वालों को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है, जबकि मुंबई में दूध और सार्वजनिक परिवहन महंगा हुआ है। LPG उपभोक्ताओं के लिए e-KYC से जुड़ी समयसीमा भी महत्वपूर्ण है।

दूसरी ओर, विदेश जाने वाले यात्रियों को इमिग्रेशन प्रक्रिया में बोर्डिंग पास पर स्टांप की जरूरत खत्म होने से राहत मिलेगी। वहीं, ITR की 31 अगस्त की डेडलाइन खत्म होने के बाद पात्र करदाताओं को अब लागू नियमों के अनुसार देर से रिटर्न दाखिल करना होगा।


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