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Raipur City Crime : VR एकेडमी में लाखों की चोरी, वारदात के 24 घंटे के भीतर दो आरोपी गिरफ्तार

उरला की वीआर एकेडमी में ताला तोड़कर चोरी की थी नगदी, CCTV और तकनीकी साक्ष्यों से मिला सुराग; ट्रेन से उज्जैन भाग रहे आरोपियों को बैतूल में पकड़ा गया, 4.97 लाख रुपये बरामद

Raipur City Crime : VR एकेडमी में लाखों की चोरी, वारदात के 24 घंटे के भीतर दो आरोपी गिरफ्तार
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Raipur City Crime : रायपुर। उरला थाना क्षेत्र की वीआर एजुकेशन एकेडमी में हुई लाखों रुपये की चोरी का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने चोरी के मामले में दो आरोपियों को बैतूल, मध्य प्रदेश से हिरासत में लेकर रायपुर में गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 4 लाख 97 हजार 500 रुपये की चोरी की रकम बरामद की गई है।

ताला तोड़कर अलमारी से उड़ाए थे रुपये

पुलिस के मुताबिक, बीरगांव के कैलाश नगर स्थित वीआर एकेडमी की संचालक प्रगति वर्मा ने उरला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार 31 अगस्त की रात 12:06 से 12:48 बजे के बीच अज्ञात व्यक्ति एकेडमी का ताला तोड़कर अंदर घुसा और अलमारी के लॉकर में रखी नगदी लेकर फरार हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आयुक्त डॉ. संजीव शुक्ला और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अमित तुकाराम कांबले के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई।



CCTV से मिला सुराग, ट्रेन से भागे थे आरोपी

पुलिस टीम ने घटनास्थल और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली। तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस को पता चला कि आरोपी वारदात के बाद ट्रेन से उज्जैन की ओर फरार हुए हैं। इसके बाद पुलिस ने RPF भिलाई और बैतूल पुलिस से समन्वय किया। त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को बैतूल में हिरासत में लिया गया।

पूछताछ में कबूली चोरी

दोनों आरोपियों को रायपुर लाकर पूछताछ की गई, जहां पुलिस के मुताबिक उन्होंने एकेडमी में चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 4,97,500 रुपये नकद बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 18 वर्षीय चित्रांश सेन निवासी खमतराई और 19 वर्षीय फिरोज साहू निवासी कैलाश नगर, बीरगांव के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, चित्रांश सेन के खिलाफ वर्ष 2022 में खमतराई थाने में मारपीट और मोटरसाइकिल चोरी के दो मामले भी दर्ज हो चुके हैं। दोनों आरोपियों के खिलाफ उरला थाने में अपराध क्रमांक 409/26 के तहत BNS की धारा 331(4), 305 और 3(5) में कार्रवाई की गई है।


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