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आरक्षक की पत्नी के साथ मारपीट के आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश...

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आरोपी को उचित जमानत पर रिहा किए जाने का अनुरोध किया था।

MP News : भोपाल। यातायात पुलिस के आरक्षक के घर में घुसकर उसकी पत्नी के साथ मारपीट के मामले में कोहेफिजा थाना ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तरुणेन्द्र प्रताप सिंह की अदालत में आरोपी के खिलाफ चालान पेश कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को अदालत में आरोप पूर्व बहस पेश की जाएगी। आरोपी की ओर से एडवोकेट खालिद हफीज द्वारा जमानत याचिका प्रस्तुत कर आरोपी को पुलिस द्वारा प्रकरण में झूठा फंसाए जाना और निर्दोष बताते हुए आरोपी को उचित जमानत पर रिहा किए जाने का अनुरोध किया था।


MP News : न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जमानत याचिका सुनवाई के बाद स्वीकार कर आरोपी को 15 हजार रुपए की जमानत और इतनी ही राशि के निजी मुचलके पर रिहा करने के आदेश दिए। आरोपी ने मामूली विवाद पर पड़ौस में रहने वाले यातायात पुलिस आरक्षक के घर में घुसकर उसकी पत्नी के साथ मारपीट कर दी थी। कोहेफिजा थाना ने फरियादी की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा-115, 296, 332 (सी) और 351(2) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया था।

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