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CG Suspended : रेत खदान गोलीबारी कांड में का कड़ा एक्शन, राजनांदगांव के खनिज अधिकारी निलंबित...

अवैध रेत खनन पर प्रभावी नियंत्रण न करने और उचित कार्रवाई में लापरवाही बरतने के आरोप में यह कार्रवाई की गई है।

CG Suspended : रेत खदान गोलीबारी कांड में का कड़ा एक्शन, राजनांदगांव के खनिज अधिकारी निलंबित...
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CG Suspended : रायपुर। राजनांदगांव जिले में रेत के अवैध खनन के विरोध में ग्रामीणों पर हुई गोलीबारी के मामले में राज्य शासन ने सख्त कदम उठाया है। इस प्रकरण में थाना प्रभारी के निलंबन के बाद अब जिला खनिज अधिकारी प्रवीण चन्द्राकर को भी निलंबित कर दिया गया है। अवैध रेत खनन पर प्रभावी नियंत्रण न करने और उचित कार्रवाई में लापरवाही बरतने के आरोप में यह कार्रवाई की गई है।

बता दें कि पिछले दिनों राजनांदगांव के मोहड़ वार्ड में रेत माफियाओं द्वारा अवैध खनन का स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध किया था। इस दौरान माफियाओं ने ग्रामीणों पर गोलीबारी कर दी, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। घटना के बाद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया, जिससे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई। इस मामले ने न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि हाई कोर्ट तक हलचल मचा दी। कोर्ट ने शासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कड़ी फटकार लगाई थी।

घटना के बाद रेत माफियाओं से सांठगांठ का एक वीडियो वायरल होने पर इलाके के थाना प्रभारी को पहले ही निलंबित किया जा चुका था। अब शासन ने इस मामले में दूसरी बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला खनिज अधिकारी प्रवीण चन्द्राकर को निलंबित कर दिया है। निलंबन आदेश में कहा गया है कि चन्द्राकर ने जिले में रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन के मामलों में प्रभावी नियंत्रण नहीं किया और उचित कार्रवाई में लापरवाही बरती।

यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचारण) नियम, 1965 के नियम 3(1) और 3(2) का उल्लंघन माना गया है। निलंबन आदेश के अनुसार, प्रवीण चन्द्राकर का मुख्यालय अब संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, रायपुर होगा।


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