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CG Suspended : युक्तियुक्तकरण में लापरवाही, BEO निलंबित, सीनियर को बताया जूनियर

भारद्वाज पर गलत और भ्रामक जानकारी प्रस्तुत करने का आरोप है, जिसने युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

CG Suspended : युक्तियुक्तकरण में लापरवाही, BEO निलंबित, सीनियर को बताया जूनियर
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CG Suspended : रायपुर। बस्तर जिले में युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं के चलते खण्ड शिक्षा अधिकारी (BEO) जगदलपुर मानसिंह भारद्वाज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। बस्तर संभाग के कमिश्नर डोमन सिंह के अनुमोदन पर प्रभारी कलेक्टर प्रतीक जैन ने यह कार्रवाई की है। भारद्वाज पर गलत और भ्रामक जानकारी प्रस्तुत करने का आरोप है, जिसने युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

जारी आदेश के अनुसार, BEO मानसिंह भारद्वाज ने विकासखंड जगदलपुर से जिला स्तरीय समिति को युक्तियुक्तकरण के लिए त्रुटिपूर्ण और भ्रामक जानकारी दी। उदाहरण के लिए, नगरनार के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कनिष्ठ शिक्षकों को वरिष्ठ और वरिष्ठ शिक्षकों को कनिष्ठ दर्शाया गया। इसके अलावा, विवेकानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (हिन्दी माध्यम), सेजेस, जगदलपुर की संवर्ग संबंधी जानकारी में भी गलतियां पाई गईं। यहां ई संवर्ग की शाला को टी और ई दोनों संवर्गों में रिक्त पदों सहित गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया।

आदेश में बताया गया है कि वरिष्ठता निर्धारण, स्वीकृत और रिक्त पदों की सूचना में भी कई विसंगतियां सामने आई हैं। ये त्रुटियां न केवल राज्य शासन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करती हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 और सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1966 का भी उल्लंघन हैं। इन गंभीर लापरवाहियों के आधार पर भारद्वाज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान मानसिंह भारद्वाज का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जगदलपुर निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता भी प्रदान किया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।


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