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CG Suspend : ट्रांसफर आदेश की अवहेलना पड़ी भारी, टीआई और आरक्षक निलंबित

निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

CG Suspend : ट्रांसफर आदेश की अवहेलना पड़ी भारी, टीआई और आरक्षक निलंबित
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CG Suspend : बालोद। बालोद में स्थानांतरण आदेश का पालन नहीं करने पर बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल ने अर्जुंदा थाना प्रभारी जोगेंद्र साहू और आरक्षक पंकज तारम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

एसपी द्वारा 16 सितंबर 2025 को जारी आदेश में अर्जुंदा थाना में पदस्थ आरक्षक पंकज तारम का तबादला गुंडरदेही थाना किया गया था। साथ ही सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया था कि स्थानांतरित कर्मचारियों को तत्काल रिलीव कर नए पदस्थापना स्थल पर ज्वाइन कराएं। आदेश की अवहेलना करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी। इसके बावजूद अर्जुंदा थाना प्रभारी द्वारा करीब पांच माह तक आरक्षक को रिलीव नहीं किया गया। समीक्षा के दौरान मामला संज्ञान में आने पर एसपी ने सख्त कदम उठाया।

जारी आदेश के अनुसार, थाना प्रभारी अर्जुंदा द्वारा स्थानांतरण आदेश की अवहेलना करते हुए संबंधित कर्मचारी को गुंडरदेही थाना के लिए रवानगी नहीं दी गई। इसे पदीय कर्तव्यों के प्रति अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता और गैर-जिम्मेदाराना आचरण माना गया। फलस्वरूप, थाना प्रभारी जोगेंद्र साहू और आरक्षक पंकज तारम दोनों को निलंबित कर रक्षित केंद्र संबद्ध किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।


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