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CG Suspend : अनियमितता और लापरवाही का आरोप में विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी निलंबित...

विभाग ने इस मामले में आगे की जांच और कार्रवाई के संकेत भी दिए हैं।

CG Suspend : अनियमितता और लापरवाही का आरोप में विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी निलंबित...
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CG Suspend : महासमुंद। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने पिथौरा विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) के.के. ठाकुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव द्वारा जारी आदेश में ठाकुर पर पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता और वित्तीय अनियमितता के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

CG Suspend : आदेश के अनुसार, ठाकुर ने अनुपस्थिति अवधि के दौरान बिना अवकाश स्वीकृति के वेतन आहरण किया, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त उन्होंने छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता और कोषालय संहिता के विपरीत कार्य करते हुए शासकीय मिडिल स्कूल भगतदेवरी के फोर-लेन निर्माण के लिए प्राप्त मुआवजा राशि 16 लाख 61 हजार 163 रुपये को बिना लिखित स्वीकृति के दो वर्ष तक अपने पास रखा।

CG Suspend : इस वित्तीय अनियमितता को गंभीर कदाचार माना गया है। निलंबन आदेश में कहा गया है कि ठाकुर की कार्यशैली और अनुशासनहीनता के कारण विभागीय कार्यप्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। निलंबन अवधि के दौरान ठाकुर का मुख्यालय निर्धारित किया जाएगा, और उन्हें बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने की मनाही है। विभाग ने इस मामले में आगे की जांच और कार्रवाई के संकेत भी दिए हैं।


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