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CG News : सड़क सुरक्षा पर सख्ती, पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट अनिवार्य, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

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इस नियम को खासकर राजधानी रायपुर में सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

CG News : रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा और सख्त फैसला लिया है। अब दोपहिया वाहन चलाने वाले ही नहीं, बल्कि पीछे बैठने वाले (पिलियन राइडर) के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नियम को खासकर राजधानी रायपुर में सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।


परिवहन विभाग के अनुसार, सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मौतों को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है। अधिकारियों का मानना है कि हेलमेट न पहनने की वजह से गंभीर चोटों और मौतों का खतरा बढ़ जाता है। नए नियम के तहत अब बिना हेलमेट के बाइक की डिलीवरी भी नहीं दी जाएगी।


विभाग ने साफ कर दिया है कि यदि कोई शोरूम या डीलर बिना हेलमेट वाहन सौंपता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जिम्मेदारी तय होगी। अपर परिवहन आयुक्त की ओर से सभी संबंधित अधिकारियों को पत्र जारी कर इस नियम का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आम जनता को जागरूक किया जा सके और सड़क पर सुरक्षा सुनिश्चित हो।




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