Top
Begin typing your search above and press enter to search.
ताजा खबर

CG News: राज्य सरकार का बड़ा फैसला,पदोन्नति में दिव्यांगजनों को मिलेगा आरक्षण, जानें कितने प्रतिशत स्थान होंगे आरक्षित

शुक्रवार को इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं।

CG News: राज्य सरकार का बड़ा फैसला,पदोन्नति में दिव्यांगजनों को मिलेगा आरक्षण, जानें कितने प्रतिशत स्थान होंगे आरक्षित
X

CG News: रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने दिव्यांगजनों के हित में एक अहम निर्णय लिया है। अब राज्य के सभी सरकारी विभागों में पदोन्नति के दौरान दिव्यांग कर्मचारियों के लिए 3 प्रतिशत पद आरक्षित रखे जाएंगे। शुक्रवार को इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं।

जारी परिपत्र के अनुसार, निशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 की धारा 33 के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार दिया गया है। भारत सरकार और अन्य राज्यों में लागू इस प्रावधान को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इसे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया है।

आदेश का सख्ती से पालन के निर्देश-

सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कुछ विभागों द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा था, जिसके चलते दिव्यांग कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा था। सरकार ने अब सभी विभागों को 26 फरवरी 2014 को जारी परिपत्र का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

सेवाकाल में केवल एक बार आरक्षण का लाभ-

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि दिव्यांग सरकारी सेवकों को सेवाकाल में केवल एक बार पदोन्नति में क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। राज्य सरकार का यह फैसला दिव्यांग कर्मचारियों के अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे उन्हें समान अवसर प्राप्त होंगे और प्रशासनिक सेवाओं में उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी।


Next Story

Related Stories

All Rights Reserved. Copyright @2019
Powered By Hocalwire