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CG News : 70 सहायक शिक्षकों की सेवा समाप्त, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश के बाद की कार्रवाई...

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दंतेवाड़ा जिले में इन 70 शिक्षकों को अब नौकरी से हटा दिया गया है।

CG News : दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में बीएड डिग्रीधारी 70 सहायक शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद उठाया गया है। ये शिक्षक जिले के विभिन्न स्कूलों में पदस्थ थे। सेवा समाप्ति का आदेश जारी कर दिया गया है और इसके साथ ही इन शिक्षकों की नौकरी अब समाप्त हो गई है। दरअसल, छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा संभाग में 6285 सहायक शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए 4 मई 2023 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था।


CG News : इस भर्ती प्रक्रिया के लिए शैक्षणिक योग्यता के रूप में बीएड और डीएलएड दोनों डिग्रियों को स्वीकार किया गया था। जून 2023 में व्यापमं के माध्यम से भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया और जुलाई 2023 में परिणाम घोषित हुआ। लेकिन अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता के मद्देनजर एनसीटीई 2018 के गजट को रद्द कर दिया गया। इस निर्णय के बाद, डीएलएड के अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की और बीएड डिग्रीधारियों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया।


CG News : इसके बाद बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जहां उन्हें अंतरिम राहत मिली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि इस भर्ती प्रक्रिया का पालन हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार किया जाएगा। इस निर्णय के बाद, बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों की सेवा समाप्ति की प्रक्रिया शुरू हुई और दंतेवाड़ा जिले में इन 70 शिक्षकों को अब नौकरी से हटा दिया गया है।

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