Create your Account
CG News : आरटी राईस मिल सील, कस्टम मिलिंग का चावल उठाव नहीं करने पर खाद्य विभाग का तगड़ा एक्शन...
CG News : रायपुर। छत्तीसगढ़ खाद्य विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों में कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन के नियमों का उल्लंघन करने वाली राईस मिलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। आज खाद्य विभाग की टीम ने रायपुर, धमतरी, महासमुंद और राजनांदगांव जिलों में स्थित राईस मिलों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान रायपुर जिले की आरटी राईस मिल को सील कर दिया गया।
CG News : बता दें कि खाद्य विभाग की टीम ने पाया कि आरटी राईस मिल ने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए कस्टम मिलिंग के लिए पंजीयन तो कराया था, लेकिन मिल को अनुमति और अनुबंध का निष्पादन नहीं किया गया था। इसके साथ ही, मिल परिसर में 390 क्विंटल उसना चावल और 1200 क्विंटल धान फ्री सेल प्रयोजन के लिए पाया गया। यह छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश, 2016 का उल्लंघन है, क्योंकि सरकारी धान का उठाव नहीं किया जा रहा था और मिल में बिना उचित अनुमति के चावल और धान रखा गया था।
CG News : इस उल्लंघन को देखते हुए मिल परिसर को तत्काल सील कर दिया गया और मिल से जब्त किए गए चावल और धान को सरकारी नियंत्रण में लिया गया। खाद्य विभाग की टीम में तहसीलदार बाबूलाल कुर्रे, नायब तहसीलदार राजेन्द्र चन्द्राकर, और सहायक खाद्य अधिकारी बिन्दु प्रधान शामिल थे।
CG News : अन्य मिलों में भी हुई कार्रवाई-
इसके अलावा, जांच दल ने महासमुंद जिले में श्रीवास्तव राईस मिल, नारायण राईस मिल, माँ लक्ष्मी राईस मिल, धमतरी जिले में आकांक्षा राईस मिल, और राजनांदगांव जिले में अतुल राईस मिल पर भी दबिश दी। इन सभी मिलों की जांच जारी है और विभाग ने नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही है।
Related Posts
More News:
- 1. MP News : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव डोंगला में खगोल विज्ञान एवं अंतरिक्ष अनुसंधान पर आयोजित सत्र में हुए शामिल
- 2. CG Accident : हाइवा की टक्कर से युवक की मौत, गुस्साए लोगों ने किया चक्काजाम
- 3. Goa nightclub fire: लूथरा ब्रदर्स को अदालत से मिली जमानत, पर बाहर नहीं आ पाएंगे दोनों भाई
- 4. Horoscope: हनुमान जन्मोत्सव के दिन इन राशियों पर होगी संकट मोचन की कृपा, जानें मेष से लेकर मीन तक का हाल
Leave a Comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Popular post
Live News
Latest post
You may also like
Subscribe Here
Enter your email address to subscribe to this website and receive notifications of new posts by email.

