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CG News: छत्तीसगढ़ में अब पुरानी गाड़ियों की खरीद-बिक्री पर देना होगा 1% टैक्स, जेब पर बढ़ेगा बोझ

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नए नियम के तहत 10 लाख रुपए के वाहन पर 10,000 रुपए और 20 लाख रुपए के वाहन पर 20,000 रुपए टैक्स देना होगा।

CG News : रायपुर। छत्तीसगढ़ में अब लोगों को पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री पर 1% टैक्स देना होगा। यह नियम सभी टू-व्हिलर और फोर-व्हिलर्स पर लागू होगा। यानी बाइक, कार, ट्रक या कोई भी अन्य माल वाहन हो अब बिना टैक्स चुकाए वाहन मालिक का नाम ट्रांसफर नहीं होगा। नए नियम के तहत 10 लाख रुपए के वाहन पर 10,000 रुपए और 20 लाख रुपए के वाहन पर 20,000 रुपए टैक्स देना होगा।


परिवहन विभाग के ऑनलाइन सिस्टम में 1% टैक्स को अपडेट कर दिया गया है। RTO में वाहनों का रिकॉर्ड पूरी तरह ऑनलाइन मैनेज होता है। ऐसे में अब टैक्स चुकाए बिना नाम ट्रांसफर की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। राज्य के सभी RTO कार्यालयों में यह टैक्स वसूली शुरू हो चुकी है। पुराने वाहन चाहे वे कितने भी साल पुराने हों, टैक्स में कोई छूट नहीं मिलेगी। टैक्स वाहन की मूल शोरूम कीमत पर लागू होगा। साथ ही हर बार वाहन बिक्री पर नाम ट्रांसफर से पहले 1% टैक्स देना होगा।


नए टैक्स नियम से दिल्ली से पुरानी लग्जरी गाड़ियां लाकर बेचने वाले कारोबार को झटका लगेगा। दिल्ली में 15 साल पुराने वाहनों का परिचालन अवैध है, लेकिन छत्तीसगढ़ में री-रजिस्ट्रेशन के बाद इन्हें चलाया जा सकता है। यही वजह है कि दिल्ली की 50-60 लाख से 1 करोड़ रुपए की कीमत वाली लग्जरी गाड़ियां कम कीमत पर खरीदकर रायपुर में अच्छे दामों पर बेची जाती हैं। अब महंगी गाड़ियों पर 1% टैक्स के कारण ज्यादा टैक्स देना होगा, जिससे इस कारोबार पर असर पड़ेगा।


बाइक खरीदी-बिक्री से जुड़े जानकारों की मानें तो छत्तीसगढ़ में हर साल औसतन 1.5 लाख से अधिक पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री होती है। इनमें 55% दुपहिया, 25% कारें और 20% बड़े और माल वाहन शामिल हैं। बाइक और कारों की बिक्री सबसे ज्यादा होती है। 1% टैक्स से बाइक खरीदारों पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

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