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CG News: छत्तीसगढ़ में जमीन मकान के बाजार मूल्य की नई गाइडलाइन दरें 20 नवंबर से लागू, कलेक्टर और जिला रजिस्ट्रार को आदेश जारी, देखें आर्डरशीट
CG News: रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्थावर संपत्ति (जमीन-मकान) की नई गाइडलाइन दरें (मार्गदर्शक मूल्य) जारी कर दी हैं। ये नई दरें कल यानी गुरुवार 20 नवंबर 2025 से पूरे राज्य में प्रभावी हो जाएंगी।
CG News: आज महानिरीक्षक पंजीयन एवं अध्यक्ष-केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड छत्तीसगढ़ की राज्य स्तरीय केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में सभी जिलों की जिला मूल्यांकन समितियों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा के बाद नई गाइडलाइन दरों को अंतिम मंजूरी दी गई।

CG News: बोर्ड के निर्णय के अनुसार छत्तीसगढ़ गाइडलाइन दरों का निर्धारण नियम, 2000” के प्रावधानों के तहत नई दरें तैयार की गई हैं। निर्णय में कहा गया है कि सभी जिलों में जमीन, प्लॉट, फ्लैट, मकान और व्यावसायिक संपत्तियों के बाजार मूल्य में औसतन बढ़ोतरी देखी गई है। ये दरें रजिस्ट्री, स्टाम्प ड्यूटी, संपत्ति कर और अन्य सरकारी शुल्क निर्धारण के लिए आधार होंगी।
CG News: विभागीय आदेश में सभी जिला रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार कार्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 20 नवंबर 2025 से नई गाइडलाइन दरों को सख्ती से लागू करें और आम जनता को इसकी सूचना दें।
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