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CG News : कोटा को मिला नगर पालिका का दर्जा, राजपत्र में अधिसूचना जारी, विकास कार्यों को मिलेगी नई रफ्तार

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा इस संबंध में राजपत्र अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिससे लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है।

CG News : कोटा को मिला नगर पालिका का दर्जा, राजपत्र में अधिसूचना जारी, विकास कार्यों को मिलेगी नई रफ्तार
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CG News : रायपुर। बिलासपुर जिले के कोटा क्षेत्र के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार ने कोटा नगर पंचायत को आधिकारिक रूप से नगर पालिका का दर्जा दे दिया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा इस संबंध में राजपत्र अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिससे लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है।

अधिसूचना के अनुसार, पूर्व में नगर पंचायत के रूप में संचालित कोटा अब नगर पालिका के रूप में कार्य करेगा। नगर पंचायत की वर्तमान सीमाएं ही नगर पालिका कोटा की सीमाएं होंगी। राज्य शासन ने यह निर्णय छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 5(1)(क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए लिया है।


उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कहा कि सरकार जनता से किए गए वादों को प्राथमिकता के साथ पूरा कर रही है। उन्होंने याद दिलाया कि 14 अगस्त 2025 को कोटा को नगर पालिका बनाने की घोषणा की गई थी, जिसे अब अमलीजामा पहनाया गया है।

उन्होंने कहा कि नगर पालिका का दर्जा मिलने से क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, शहरी विकास परियोजनाओं और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने में तेजी आएगी। साथ ही स्थानीय निकाय को अधिक संसाधन और योजनाओं का लाभ भी प्राप्त होगा।


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