Breaking News
:

CG News : पुलिस बल आरक्षक संवर्ग भर्ती 2023-24 पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, जानें क्या है वजह...

CG News

राजनांदगांव में इस श्रेणी के तहत कुल 143 पद जारी किए गए थे।

CG News : बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस बल आरक्षक संवर्ग 2023-24 की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। यह रोक राज्य के विभिन्न जिलों में होने वाली आरक्षकों की भर्ती पर लागू की गई है। मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच में हुई। याचिकाकर्ता बेदराम टंडन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने इस भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दी। उनके अनुसार, उनके पुत्र ने राजनांदगांव जिले में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए आवेदन किया था। राजनांदगांव में इस श्रेणी के तहत कुल 143 पद जारी किए गए थे।


CG News : विज्ञापन जारी होने के बाद और फॉर्म भरने के बाद, डीजी पुलिस ने सचिव को एक पत्र भेजा था, जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि भर्ती नियम 2007 की कंडिका 9(5) के तहत पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों या पूर्व सैनिकों के बच्चों को शारीरिक परीक्षण के मानदंडों में छूट दी जा सकती है। इस पत्र में यह प्रस्ताव था कि फिजिकल टेस्ट के दौरान सीने की चौड़ाई, ऊंचाई और अन्य 9 बिंदुओं को शिथिल किया जाए। याचिकाकर्ता का विरोध और हाईकोर्ट की कार्रवाई याचिकाकर्ता ने इसे भेदभावपूर्ण कदम बताया और हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी।


CG News : उनका कहना था कि यदि केवल विभागीय कर्मचारियों के बच्चों को छूट दी जाती है तो यह सामान्य नागरिकों के साथ भेदभाव होगा। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद इस पर रोक लगा दी। कोर्ट के अनुसार, नियमों में छूट देने का लाभ केवल कुछ खास पदों तक सीमित नहीं किया जा सकता, और यह पूरी भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने पुलिस बल आरक्षक संवर्ग 2023-24 के पदों पर होने वाली सभी भर्तियों पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया है।

Popular post

Live News

Latest post

You may also like

Subscribe Here

Enter your email address to subscribe to this website and receive notifications of new posts by email.

Join Us