CG News : हाईकोर्ट ने जेल में बंद उज्बेकिस्तान की दो युवतियों को दी बड़ी राहत, जल्द उनके देश भेजने के दिए निर्देश
CG News : रायपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट ने उज्बेकिस्तान की दो महिला नागरिकों को राहत देते हुए उनके निर्वासन (डिपोर्टेशन) का रास्ता साफ कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का निपटारा करते हुए केंद्र और राज्य सरकार को दोनों युवतियों को शीघ्र उनके देश भेजने के निर्देश दिए हैं।
CG News : दोनों युवतियों को मिली राहत
याचिका उज्बेकिस्तान की फेरूजा सबिरोवा और दिनोरा सफ्युतदिनोवा की ओर से दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की सहमति के बाद याचिका का निपटारा कर दिया। राज्य सरकार, केंद्र सरकार और उज्बेकिस्तान दूतावास ने भी अदालत में दोनों महिलाओं को जल्द से जल्द उनके देश भेजने पर सहमति जताई थी।
CG News : होटल में हुई थी कार्रवाई
मार्च 2026 में तेलीबांधा थाना क्षेत्र के एक निजी होटल में जांच के दौरान दोनों युवतियां पुलिस के सामने आई थीं। जांच में पता चला कि दिनोरा सफ्युतदिनोवा का वीजा समाप्त हो चुका था और वह निर्धारित समय से ज्यादा भारत में रह रही थी। फेरूजा सबिरोवा के पास भी वैध दस्तावेज नहीं थे। इसके बाद पुलिस ने इमिग्रेशन एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार किया और उन्हें रायपुर केंद्रीय जेल के डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया था।
CG News : दूतावास ने भी मांगा था निर्वासन
सुनवाई के दौरान उज्बेकिस्तान दूतावास ने भी अदालत में पत्र प्रस्तुत कर दोनों महिलाओं को शीघ्र उनके देश भेजने का अनुरोध किया था। दूतावास ने पूरी प्रक्रिया में सहयोग देने का आश्वासन दिया। केंद्र और राज्य सरकार ने भी अदालत को बताया कि डिपोर्टेशन की प्रक्रिया पहले से ही प्रगति पर है।
CG News : अब शुरू होगी वापसी की प्रक्रिया
हाईकोर्ट के आदेश के बाद रायपुर पुलिस और संबंधित केंद्रीय एजेंसियां दोनों युवतियों के यात्रा दस्तावेज, इमिग्रेशन मंजूरी और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने में जुट गई हैं। आवश्यक प्रक्रिया पूरी होते ही फेरूजा सबिरोवा और दिनोरा सफ्युतदिनोवा को उज्बेकिस्तान भेज दिया जाएगा।

