Breaking News
:

CG News : हाईकोर्ट ने भारतमाला परियोजना में गड़बड़ी के आरोपी पटवारियों का निलंबन किया रद्द...

CG News

हालांकि, हाईकोर्ट ने निलंबन आदेश को अवैध करार देते हुए पटवारियों को राहत प्रदान की है।

CG News : रायपुर। भारतमाला परियोजना के तहत विशाखापटनम इकोनॉमिक कॉरिडोर निर्माण के लिए भूमि अर्जन में अनियमितता के आरोप में निलंबित किए गए अभनपुर क्षेत्र के तीन पटवारियों को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने राजस्व विभाग द्वारा जारी निलंबन आदेश को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है।


CG News : बता दें कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अवर सचिव अन्वेष घृतलहरे ने 8 अक्टूबर 2024 को नायक बांधा के हल्का पटवारी जितेंद्र साहू, दिनेश पटेल और टोकरो के पटवारी लेखराम देवांगन को भूमि अर्जन प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप में निलंबित कर दिया था। पटवारियों ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद ने फैसला सुनाते हुए कहा कि राजस्व विभाग के सचिव के पास निलंबन आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है।


CG News : इससे पहले भी इसी मामले में गोबरा नवापारा के तहसीलदार लखेश्वर प्रसाद किरण के निलंबन आदेश को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। यह मामला भारतमाला परियोजना के तहत विशाखापटनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण के लिए भूमि अर्जन प्रक्रिया में अनियमितता का है। पटवारियों पर आरोप था कि उन्होंने भूमि अर्जन में गड़बड़ी की और इसके लिए उन्हें निलंबित कर दिया गया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने निलंबन आदेश को अवैध करार देते हुए पटवारियों को राहत प्रदान की है।

Popular post

Live News

Latest post

You may also like

Subscribe Here

Enter your email address to subscribe to this website and receive notifications of new posts by email.

Join Us