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CG News : हाईकोर्ट ने आईपीएस जीपी सिंह की पत्नी और व्यापारी के खिलाफ एफआईआर को किया रद्द...

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यह निर्णय चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने सुनाया।

CG News : बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह की पत्नी मनप्रीत कौर और व्यापारी प्रितपाल सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। यह निर्णय चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने सुनाया।


CG News : बता दें कि मामला 2021 में भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा हुआ था, जब एसीबी और ईओडब्ल्यू ने जीपी सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की थी और 10 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति का खुलासा किया था। इस कार्रवाई में मनप्रीत कौर को सह-आरोपी बनाया गया था, उन पर बिना काम किए भुगतान लेने और जीपी सिंह को भ्रष्टाचार के लिए प्रेरित करने का आरोप था। मनप्रीत कौर के वकील हिमांशु पांडे ने कोर्ट में यह तर्क रखा कि जांच एजेंसी ने मामले में कई खामियां छोड़ी हैं और पिछले 10 वर्षों की आय को नजरअंदाज किया है।


CG News : इस तर्क को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने एफआईआर को खारिज कर दिया। इसके साथ ही, रायपुर के व्यापारी प्रितपाल सिंह के खिलाफ भी एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप था कि जीपी सिंह ने अपनी बेनामी संपत्तियां उनके नाम पर खरीदीं। हालांकि, पर्याप्त सबूतों की कमी और मुख्य एफआईआर के रद्द होने के कारण कोर्ट ने इस एफआईआर को भी खारिज कर दिया। मनप्रीत कौर कई कॉलेजों में गेस्ट लेक्चरर के रूप में कार्यरत रही हैं, और इस फैसले से उन्हें बड़ी राहत मिली है।

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