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CG News : धोखाधड़ी मामले में कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू सलाखों के पीछे, 42.78 लाख की ठगी में जेल भेजे गए

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फिलहाल विधायक साहू 22 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर रहेंगे।

CG News : जांजगीर-चांपा। जांजगीर पुलिस ने किसान से लाखों रुपये की धोखाधड़ी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए जैजैपुर से कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को गिरफ्तार कर जिला जेल भेज दिया है। शुक्रवार को चालान पेश होने के बाद सीजेएम न्यायालय के आदेश पर विधायक को जेल दाखिल किया गया। अदालत ने उनकी नियमित जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। फिलहाल विधायक साहू 22 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर रहेंगे।


जानकारी के अनुसार, चांपा थाना में विधायक बालेश्वर साहू के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 और 34 आईपीसी के तहत अपराध दर्ज है। पुलिस अधीक्षक विजय पाण्डेय के निर्देश पर इस मामले की जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई थी, जिसमें सीएसपी योगिता बाली खापर्डे, जांजगीर थाना प्रभारी निरीक्षक मणिकांत पाण्डेय और चांपा थाना के उप निरीक्षक उमेन्द्र मिश्रा शामिल थे। विस्तृत जांच के बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया।


क्या है पूरा मामला-

यह मामला वर्ष 2015 से 2020 के बीच का बताया जा रहा है, जब बालेश्वर साहू सहकारी बैंक बम्हनीडीह में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। आरोप है कि उन्होंने अपने अधीनस्थ गौतम राठौर के साथ मिलकर किसान राजकुमार शर्मा से 42.78 लाख रुपये की ठगी की। किसान का आरोप है कि किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर लोन की राशि निकाल ली गई। चालान पेश होने के बाद CJM न्यायालय ने जेल वारंट जारी किया, वहीं विधायक द्वारा दाखिल की गई रेगुलर बेल अर्जी को भी अदालत ने नामंजूर कर दिया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें विधिवत जिला जेल भेज दिया।

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