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CG News : छत्तीसगढ़ सरकार सख्त, अब दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं मिलेगी कोई सिरप, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी

इसके साथ ही पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों को भी ऐसी दवाओं के उपयोग से बचने की सलाह दी गई है।

CG News : छत्तीसगढ़ सरकार सख्त, अब दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं मिलेगी कोई सिरप, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी
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CG News : रायपुर। शिशुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। नए निर्देशों के तहत दो वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार की खांसी या सर्दी-जुकाम की सिरप नहीं दी जाएगी। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि इस तरह की दवाएं छोटे बच्चों के लिए हानिकारक हो सकती हैं। इसके साथ ही पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों को भी ऐसी दवाओं के उपयोग से बचने की सलाह दी गई है।

एडवाइजरी जारी होते ही छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल प्रभाव से सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (CMHO) तथा सिविल सर्जनों को निर्देश भेजे हैं। सभी शासकीय और निजी अस्पतालों को कहा गया है कि वे केंद्र की इस गाइडलाइन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। इसके अलावा, स्वास्थ्य सेवाएं आयुक्त ने उच्चस्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंस कर जिलास्तरीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बच्चों को खांसी या सर्दी की दवा केवल चिकित्सकीय परामर्श पर ही दी जाए।

विशेषज्ञों का कहना है कि अधिकांश मामलों में बच्चों में खांसी-जुकाम जैसी सामान्य बीमारियां बिना दवा के ठीक हो जाती हैं। इसलिए माता-पिता को चेताया गया है कि वे डॉक्टर की सलाह के बिना किसी भी दवा का उपयोग न करें। विभाग ने यह भी कहा है कि बच्चों में दवाओं का अनुचित उपयोग गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है।

छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन (CGMSC) ने जानकारी दी है कि जिन कंपनियों पर अन्य राज्यों में कार्रवाई की गई है, उनकी राज्य में कोई आपूर्ति नहीं की गई है और वे सीजीएमएससी के डेटाबेस में पंजीकृत भी नहीं हैं। साथ ही, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने राज्यभर में औषधि निर्माण इकाइयों का जोखिम-आधारित निरीक्षण शुरू कर दिया है। औषधि निरीक्षकों और सहायक नियंत्रकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी निजी मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसियों का निरीक्षण करें, ताकि एडवाइजरी के उल्लंघन की कोई संभावना न रहे।


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