Top
Begin typing your search above and press enter to search.

CG News: न्यायालय से बड़ी राहत: कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को सशर्त जमानत

CG News: न्यायालय से बड़ी राहत: कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को सशर्त जमानत
X

CG News: जैजैपुर: किसान से धोखाधड़ी के आरोप में जेल में बंद जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें 50 हजार रुपए के मुचलके पर सशर्त जमानत देते हुए रिहा करने का आदेश दिया है। विधायक साहू आज शाम जिला जेल से रिहा होंगे।

CG News: विधायक बालेश्वर साहू को पहले 22 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया था। जमानत आदेश जारी होने के बाद आज उन्हें जिला जेल से रिहा किया जाएगा। मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जेल पहुंचकर विधायक साहू से मुलाकात की थी, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में इस मामले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थीं। न्यायालय से जमानत मिलने के बाद समर्थकों में खुशी का माहौल है। कानूनी प्रक्रिया इस मामले में आगे भी जारी रहेगी।

CG News: विधायक साहू के खिलाफ चाम्पा थाने में धारा 420, 467, 468, 471 और 34 आईपीसी के तहत अपराध दर्ज है। पुलिस अधीक्षक विजय पाण्डेय ने मामले की जांच के लिए टीम का गठन किया था। इसमें सीएसपी योगिता बाली खापर्डे, जांजगीर थाना प्रभारी निरीक्षक मणिकांत पाण्डेय और उप निरीक्षक उमेन्द्र मिश्रा को चाम्पा थाना की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई।

CG News: जांच के बाद पुलिस ने आज कोर्ट में चालान पेश किया। CJM न्यायालय ने चालान प्राप्त करने के बाद जेल वारंट जारी किया। आरोपी बालेश्वर साहू ने रेगुलर बेल के लिए आवेदन किया, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया और उन्हें 22 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा।

CG News: जानिए क्या है पूरा मामला* चांपा थाना क्षेत्र में एफआईआर के अनुसार, विधायक बालेश्वर साहू के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने 2015 से 2020 के बीच सहकारी बैंक बम्हनीडीह में मैनेजर रहते हुए किसान राजकुमार शर्मा से 42.78 लाख रुपए की ठगी की। आरोप है कि साहू ने अपने अधीनस्थ गौतम राठौर के साथ मिलकर किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर लोन की राशि निकाली।


Next Story
All Rights Reserved. Copyright @2019
Powered By Hocalwire