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CG News: लैंड रेवेन्यू गाइडलाइन दरों में बड़ा बदलाव, अब जमीन का मूल्य वर्गफुट की जगह हेक्टेयर में होगा तय

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2019-20 से लागू लैंड रेवेन्यू गाइडलाइन दरों में बदलाव

रायपुर। CG News: राज्य सरकार ने वर्ष 2019-20 से लागू लैंड रेवेन्यू गाइडलाइन दरों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। सरकार ने इसे युक्तियुक्तकरण का नाम दिया है, लेकिन जमीन कारोबारियों का मानना है कि मौजूदा महंगाई के दौर में यह एक अतिरिक्त बोझ साबित हो सकता है।

गौरतलब है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने गाइडलाइन दरों में 30% की कमी करते हुए पंजीयन शुल्क को 2% निर्धारित किया था। इसके बाद नई सरकार ने 1 अप्रैल को गाइडलाइन दरों को पुनः लागू किया और पंजीयन शुल्क भी 2% से बढ़ाकर 4% कर दिया था। इस फैसले को लेकर क्रेडाई के सदस्यों ने वित्त मंत्री से मुलाकात की थी, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली।

अब 29 अक्टूबर को जारी नए आदेश में गाइडलाइन दरों के तीन उपबंधों में से कंडिका 4 और 5 को हटा दिया गया है। आईजी पंजीयन एवं केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अब जमीन के मूल्य की गणना वर्गफुट के बजाय हेक्टेयर के अनुसार की जाएगी।



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