Top
Begin typing your search above and press enter to search.

CG News : जमीन विवाद पर बड़ा एक्शन, नायब तहसीलदार निलंबित, संभाग आयुक्त ने रद्द किया गैरकानूनी आदेश

असली भूमिधारी अश्वनी रामाधीन का नाम बिना सुनवाई के रिकॉर्ड से हटा दिया और दूसरे पक्ष का नाम चढ़ा दिया।

CG News : जमीन विवाद पर बड़ा एक्शन, नायब तहसीलदार निलंबित, संभाग आयुक्त ने रद्द किया गैरकानूनी आदेश
X

CG News : खैरागढ़। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में जमीन विवाद को लेकर एक गंभीर मामला सामने आने के बाद तहसील से लेकर संभाग मुख्यालय तक हड़कंप मच गया है। संभाग आयुक्त दुर्ग सत्य नारायण राठौर ने खैरागढ़ की तत्कालीन नायब तहसीलदार रश्मि दुबे को 4 सितंबर को निलंबित कर दिया। उन पर आरोप है कि उन्होंने खसरा नंबर 163 से संबंधित भूमि विवाद में गैरकानूनी आदेश पारित कर असली भूमिधारी अश्वनी रामाधीन का नाम बिना सुनवाई के रिकॉर्ड से हटा दिया और दूसरे पक्ष का नाम चढ़ा दिया।

अभिलेखों के अनुसार, खैरागढ़ के खसरा नंबर 163 (रकबा 0.214 हेक्टेयर) वर्ष 1968-69 से अश्वनी, पिता रामाधीन, के नाम दर्ज है। इस जमीन को लेकर हुए विवाद की शिकायत स्वयं अश्वनी ने संभाग आयुक्त से की थी। जांच में पता चला कि 2021 में रश्मि दुबे ने महज दो महीने के भीतर एक आदेश जारी किया, जिसमें न तो अश्वनी को पक्षकार बनाया गया और न ही उन्हें सुनवाई का अवसर दिया गया। कब्जे के आधार पर स्वामित्व तय कर दिया गया, जो राजस्व न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

संभाग आयुक्त सत्य नारायण राठौर ने इस गड़बड़ी को गंभीर लापरवाही मानते हुए रश्मि दुबे के आदेश को विधि-विरुद्ध करार देकर निरस्त कर दिया। साथ ही, तत्काल प्रभाव से रश्मि दुबे को निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय, कबीरधाम निर्धारित किया गया है, जहां उन्हें केवल जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।


Next Story
All Rights Reserved. Copyright @2019
Powered By Hocalwire