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CG News : बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार, फर्जी आधार कार्ड के साथ 2 साल से रह रही थी, मकान मालिक पर भी कार्रवाई

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उसने अपनी पहचान छिपाकर स्वयं को काकोली घोष उर्फ अंजलि सिंह, दिल्ली की निवासी बताकर फर्जी आधार कार्ड का उपयोग किया।

CG News : दुर्ग। छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बांग्लादेशी नागरिक पन्ना बीवी (25 वर्ष) को अवैध रूप से भारत में रहने और फर्जी दस्तावेजों के उपयोग के आरोप में गिरफ्तार किया है। पन्ना बीवी, जो मूल रूप से बांग्लादेश के खुलना जिले के दीधीरपार, दौलतपुर की रहने वाली है, पिछले दो साल से सुपेला, नेहरू रोड में सूरज साव के मकान में किराए पर रह रही थी। उसने अपनी पहचान छिपाकर स्वयं को काकोली घोष उर्फ अंजलि सिंह, दिल्ली की निवासी बताकर फर्जी आधार कार्ड का उपयोग किया।


CG News : दुर्ग के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) विजय अग्रवाल ने एक पत्रकार वार्ता में बताया कि यह कार्रवाई अवैध अप्रवासियों के खिलाफ गठित एसटीएफ की पहली बड़ी सफलता है। 14 मई को मिली सूचना के आधार पर एसटीएफ ने सूरज साव के मकान में रह रही महिला से पूछताछ की, जहां उसने पहले स्वयं को अंजलि सिंह, दिल्ली की निवासी बताया और एक आधार कार्ड प्रस्तुत किया। जांच में आधार कार्ड संदिग्ध पाया गया। गहन पूछताछ में महिला ने अपनी असली पहचान उजागर की और स्वीकार किया कि वह बांग्लादेश की नागरिक पन्ना बीवी है। जांच में पता चला कि पन्ना बीवी लगभग आठ साल पहले बिना वैध पासपोर्ट और वीजा के पश्चिम बंगाल के बोंगांव-पेट्रोपोल सीमा के रास्ते भारत में अवैध रूप से प्रवेश की थी।


CG News : उसने कोलकाता के सोनागाछी में पांच साल तक काकोली घोष के नाम से रहने के बाद दिल्ली में एक साल बिताया। दिल्ली में भिलाई की एक लड़की पूजा से परिचय होने के बाद वह भिलाई आई और पिछले दो साल से सुपेला में सूरज साव के मकान में किराए पर रह रही थी। इस दौरान वह कई बार अवैध रूप से बांग्लादेश गई और अपने रिश्तेदारों से संपर्क में रही। पन्ना बीवी ने फर्जी आधार कार्ड (नंबर 921756650853) का उपयोग कर दिल्ली के निहाल विहार का पता देकर अस्पताल में इलाज कराया, जिसमें उसने जानबूझकर फोटो अस्पष्ट रखा ताकि उसकी बांग्लादेशी पहचान छिप सके।


CG News : उसके मोबाइल फोन की जांच में बांग्लादेश के एक दर्जन से अधिक नंबरों से संपर्क का खुलासा हुआ। एसएसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि पन्ना बीवी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023, विदेशी नागरिक अधिनियम 1946 की धारा 14(1), पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम 1920 की धारा 3(2), 3(3), और बीएनएस की धारा 318, 319, 336(3) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके साथ ही मकान मालिक सूरज साव के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि उन्होंने किराएदार की जानकारी पुलिस को नहीं दी और बांग्लादेशी महिला को सहयोग किया।

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