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CG News : छग पाठ्य पुस्तक निगम के 4.3 करोड़ के फर्जी भुगतान घोटाला मामले में तत्कालीन महाप्रबंधक सुभाष मिश्रा सहित 4 अफसरों के खिलाफ 2000 पेज का चालान पेश, 15 साल पुराने मामले में EOW ने की कार्यवाही
- Rohit banchhor
- 31 Jul, 2025
EOW ने तत्कालीन महाप्रबंधक सुभाष मिश्रा सहित 4 अफसरों के खिलाफ 2000 पेज का चालान रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया है।
CG News: रायपुर। छग पाठ्य पुस्तक निगम में 2009-10 के दौरान 4.3 करोड़ के फर्जी भुगतान घोटाला मामले में EOW ने तत्कालीन महाप्रबंधक सुभाष मिश्रा सहित 4 अफसरों के खिलाफ 2000 पेज का चालान रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया है।
क्या कहा गया है चार्जशीट में
EOW की चार्जशीट में कहा गया है कि,साल 2009-10 में निगम के अधिकारियों ने कक्षा 3 और 4 के एमजीएमएल कार्ड्स के मुद्रण का काम ठेकेदारों को दिया था। जांच में पता चला कि नियमों को तोड़कर ठेकेदारों को 4.03 करोड़ रुपए ज्यादा भुगतान कर दिया गया। प्रेस नोट में EOW ने बताया कि, इस मामले में रायपुर की प्रबोध एंड कम्पनी को हिन्दी और गणित के कार्ड्स के लिए 3.82 करोड़ रुपए दिए गए। भिलाई की छत्तीसगढ़ पैकेजर्स को पर्यावरण विषय के कार्ड्स के लिए 2.04 करोड़ रुपए मिले। कुल भुगतान 5.87 करोड़ रुपए, जबकि सही भुगतान केवल 1.83 करोड़ रुपए होना चाहिए था। टीडीएस और सेवा कर की कटौती के बाद भी कंपनियों को 3.62 करोड़ रुपए ज्यादा दिए गए।
चार्जशीट में शामिल आरोपी
1.सुभाष मिश्रा, तत्कालीन महाप्रबंधक, छ.ग. पाठ्य पुस्तक निगम रायपुर। 2.संजय पिल्ले, उप प्रबंधक (मुद्रण तकनीशियन), छ.ग. पाठ्य पुस्तक निगम रायपुर। 3.नंद गुप्ता, मुद्रक, मेसर्स छ.ग. पैकेजर्स प्राइवेट लिमिटेड युगबोध अग्रवाल, मुद्रक, मेसर्स प्रबोध एंड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के नाम शामिल है। EOW ने सभी आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 420, 120-बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(डी), 13(2) के तहत मामला दर्ज किया है।)
एक आरोपी के खिलाफ अलग से पेश किया जाएगा चालान
प्रकरण के एक अन्य आरोपी जोसफ मिंज, तत्कालीन प्रबंधक संचालक (सेवानिवृत्त), छ.ग. पाठ्य पुस्तक निगम रायपुर के खिलाफ साक्ष्य संकलित किए जा चुके हैं। अभियोजन स्वीकृति की औपचारिकता पूरी होने के बाद उनके खिलाफ भी अलग से चालान पेश किया जाएगा।
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