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CG liquor scam: छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व IAS अधिकारी अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

CG liquor scam: छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व IAS अधिकारी अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
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CG liquor scam: नई दिल्ली/रायपुर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने यह फैसला सुनाया। टुटेजा को एक साल से ज्यादा समय तक जेल में रहने के कारण जमानत दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें 21 अप्रैल, 2024 को गिरफ्तार किया था। जमानत के लिए टुटेजा को पासपोर्ट जमा करने और कोर्ट की सुनवाई में सहयोग करने जैसे सख्त नियमों का पालन करना होगा।

CG liquor scam: वहीं ईडी की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता एसवी राजू ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि टुटेजा एक वरिष्ठ नौकरशाह हैं, जो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में शामिल हैं। महाधिवक्ता राजू ने टुटेजा पर नागरिक पूर्ति निगम घोटाले में भी शामिल होने का आरोप लगाया और गवाहों को प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए जमानत का विरोध किया।

CG liquor scam: क्या है मामला

अनिल टुटेजा, उनके बेटे यश टुटेजा और सीएम सचिवालय की तत्कालीन उपसचिव सौम्या चौरसिया के खिलाफ आयकर विभाग ने दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में 11 मई, 2022 को याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया कि छत्तीसगढ़ में रिश्वत, अवैध वसूली का खेल चल रहा है, जिसमें रायपुर महापौर एजाज ढेबर का भाई अनवर अवैध वसूली करता है। CG liquor scam: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में दायर याचिका के आधार पर ईडी ने 18 नवंबर, 2022 को मामला दर्ज किया। आयकर विभाग से मिले दस्तावेज के आधार पर ईडी ने जांच, गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के बाद 2161 करोड़ के घोटाले का जिक्र कोर्ट में पेश चार्जशीट में किया है।


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