Top
Begin typing your search above and press enter to search.
ताजा खबर

CG Liquor Scam : शराब घोटाले में अरविंद सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, फिर भी रहेंगे जेल में रहेंगे

इस मामले में अरविंद सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल और अधिवक्ता शशांक मिश्रा ने पैरवी की।

CG Liquor Scam : शराब घोटाले में अरविंद सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, फिर भी रहेंगे जेल में रहेंगे
X

CG Liquor Scam : रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में आरोपी अरविंद सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद सिंह को जमानत दे दी है। हालांकि, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज एफआईआर से संबंधित मामले में उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा। इस मामले में अरविंद सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल और अधिवक्ता शशांक मिश्रा ने पैरवी की।

CG Liquor Scam : सुप्रीम कोर्ट का फैसला-

सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां शामिल थे, ने ईडी द्वारा दर्ज मामले में अरविंद सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी की ओर से पेश किए गए सबूतों को अपर्याप्त माना और कहा कि बिना ठोस सबूत के किसी को हिरासत में रखना उचित नहीं है। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि ईडी का बिना पुख्ता सबूत के आरोप लगाने का तरीका एक गलत चलन बन गया है। इस आधार पर अरविंद सिंह को ईडी मामले में जमानत प्रदान की गई।

CG Liquor Scam : ईओडब्ल्यू मामले में जेल में रहेंगे अरविंद सिंह-

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद अरविंद सिंह को आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्लयू) द्वारा दर्ज एफआईआर से संबंधित मामले में राहत नहीं मिली है। ईडी ने अरविंद सिंह और रायपुर मेयर के भाई अनवर ढेबर को इस मामले में गिरफ्तार किया था और दोनों को कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड पर भेजा था। ईडी का कहना है कि पूछताछ में अभी तक कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं, जिसके चलते इस मामले में अरविंद सिंह को जेल में ही रहना होगा।


Next Story

Related Stories

All Rights Reserved. Copyright @2019
Powered By Hocalwire